संविधान ने दिया है न्यायधीश के फैसले पर टिप्पणी का अधिकार

संविधान ने दिया है न्यायधीश के फैसले पर टिप्पणी का अधिकार

Bhaskar Hindi
Update: 2021-01-30 12:58 GMT
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डिजिटल डेस्क, मुंबई।  महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डॉ रत्नाकार महाजन ने कहा है कि भारतीय संविधान ने न्यायाधीश का आदर कायम रखते हुए न्यायाधीश के निर्णय पर टिप्पणी करने का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति की ओर से हास्य कलाकार कुणाल कामरा के मामले में की गई टिप्पणी खेदजनक है। 

हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने कामरा के मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि आजकल कोई भी उठकर सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी करता है। श्री महाजन ने सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख़ टिप्पणी को लेकर कहा है कि यहां यह याद दिलाना जरूरी है कि संविधान ने न्यायाधीश का आदर कायम रखते हुए नागरिकों को न्यायाधीश के निर्णय पर सभ्य तरीके से टिप्पणी करने का अधिकार दिया है। इस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की टिप्पणी उनकी विवशता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय में कामरा के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के आरोप में सुनवाई चल रही है। 

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