कलेक्टर द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र का वितरण किया!

कलेक्टर द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र का वितरण किया!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-07-28 08:41 GMT
कलेक्टर द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र का वितरण किया!

डिजिटल डेस्क | झाबुआ आज प्रातः कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत आयुशी डामोर पिता श्री मोनु डामोर मोजीपाडा वार्ड क्रमांक 11 झाबुआ एवं एवांशी डुडवे पिता विजय डुडवे रातीतलाई वार्ड नं. 11 झाबुआ को लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किये। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री डॉ. अभयसिंह खराडी, सहायक संचालक श्री राधु बिलवाल भी उपस्थित थे। लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत लाड़ली जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधार शिला रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 1 अपै्रल 2007 से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदक के माता-पिता मध्य प्रदेश के मुल निवासी हो, आयकर दाता न हो, द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता में परिवार नियोजन अपना लिया हो। आवेदक आवश्यक दस्तावेज के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन/ रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। प्रकरण स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेज का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराया जाना होगा। इसके पश्चात प्रकरण को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा। प्रकरण की स्वीकृति के उपरान्त बालिका के नाम से शासन की और से रूपये 1,18,000 का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। योजना में बालिका के पंजीकरण के समय से लगातार 5 वर्षो तक रूपये 6-6 हजार मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जाएगें अर्थात कुल राशि रूपये 30 हजार बालिका के नाम से दिये जाएगे।

बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर रूपये 2000 कक्षा 9 वी प्रवेश लेने पर 4000 रूपये कक्षा 11 वी में प्रवेश लेने पर 6000 तथा 12 वी कक्षा में प्रवेश लेने पर 6000 ई पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। अंतिम भुगतान रूपये 1 लाख बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा 12 वी परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जावेगी किन्तु शर्त यह होगी की बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो। झाबुआ जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वर्ष 2007- 08 से वर्ष 2021-22 तक कुल 61075 प्रकरण प्राप्त हुए थे। जिसमें से 60915 प्रकरण में लाभान्वित किया गया।

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