सरगुजा जिला अब 26 अप्रैल तक सम्पूर्ण कंटेन्मेंट जोन घोषित!
सरगुजा जिला अब 26 अप्रैल तक सम्पूर्ण कंटेन्मेंट जोन घोषित!
डिजिटल डेस्क | स्ट्रीट वेंडर्स को ठेले में फल-सब्जी व किराना सामग्री विक्रय की अनुमति कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश अम्बिकापुर 18 अप्रैल 2021 जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेन्मेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 प्रकरणों में वृद्धि तथा इस महामारी से मौतों की संख्या को देखते हुए गंभीर स्थिति उत्पन्न होने की आशंका के परिणामस्वरूप जिले में लागू प्रतिबंधात्मक अवधि को अब 26 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक बढ़ा कर पूर्ववत समूर्ण जिले को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजीव कुमार झा के द्वारा रविवार को इस आशय के आदेश जारी कर दिया गया है जो 23 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे से प्रभावी होगी। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेश के तहत जिन गतिविधियों को प्रतिबन्धित किया गया हैं तथा जिन्हें मुक्त रखा गया है या अनुमति दी गई है वह इस आदेश में भी यथावत रहेंगे।
बढ़ाये गए अवधि में कुछ गतिविधियों को सशर्त अनुमति दी गई है। स्ट्रीट वेंडर को फल-सब्जी तथा किराना सामग्री अपने ठेले में केवल गली-मोहल्लों एवं काॅलोनियों में जाकर विक्रय की अनुमति तथा बैंक को केवल एटीएम कैश रिफिलिंग एवं अपने कार्यालयीन कार्य की अनुमति होगी। इनकों मिली अनुमति- शासकीय उचित मूल्य दुकानो को निर्धारित समयावधि में खोलने की अनुमति होगी। उचित मूल्य दुकानदार टोकन व्यवस्था के साथ सामग्री वितरण करेंगे। किसी भी स्थिति में भीड़ नही होने देंगे तथा मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सीधे किसानों या उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी अंडा तथा किराना सामग्री को गाली- मोहल्लों तथा कालोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात ठेले वाले को प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक होगी।
इस दौरान मास्क पहनना तथा फिजिकल दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। बैंकों को केवल एटीएम कैश रिफिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजनों से खोलने की अनुमति होगी। दवा एवं चिकित्सकीय प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक खोलने की अनुमति नही होगी। बैंक के शाखा प्रबंधक इसके लिए संबंधित व्यक्ति से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने के शर्त पर आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। इसीप्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में भी अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल होंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188,आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।