अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए स्वरोजगार का अवसर

पन्ना अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए स्वरोजगार का अवसर

Bhaskar Hindi
Update: 2023-04-09 05:43 GMT
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डिजिटल डेस्क,पन्ना। अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगारमूलक इकाई स्थापित करने के लिये आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना संचालित की गई है। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक जिले के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को सभी प्रकार के स्वरोजगार के लिये 10 हजार रूपए से एक लाख रूपए तक की इकाई के लिये आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी इस योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित और शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से पाँच वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान करने वाले अभ्यर्थियों को ब्याज गारंटी दी जाती है। विस्तृत जानकारी के लिये जनजातीय कार्य विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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