नौकरी के लिए फर्जी अंकसूची लगाने वालों को सश्रम करावास
शहडोल नौकरी के लिए फर्जी अंकसूची लगाने वालों को सश्रम करावास
डिजिटल डेस्क, शहडोल। फर्जी अंकसूंची से नौकरी पाने वाले आरोपीगणों को न्यायालय ने दण्डित करते हुए तीन वर्ष के सश्रम करावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अपर सत्र न्यायालय ब्यौहारी द्वारा ओरापी त्रिवेन्द्र सिंह 42 वर्ष पिता बृजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पपौंध, धर्मेन्द्र कुमार पटेल 46 वर्ष पिता रामप्रताप पटेल निवासी ग्राम आखेटपुर, कैलाश केवट 39 वर्ष पिता छोटेलाल केवट निवासी ग्राम दुअरा एवं संगीता सिंह 42 वर्ष पति धीरेन्द्र सिंह निवासी चरका को धारा 468 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 471 में एक वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में आरके चतुर्वेदी एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादी रामदीन वर्मा ने थाना ब्यौहारी में 22 मई 2014 को रिापोर्ट किया था कि वर्ष 2010-11 में ब्यौहारी जनपद पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के पद हेतु हायर सेेकेण्डरी की मेरिट के आधार पर नियुक्ति किया जाना था। जिसके लिए आरोपीगण ने भी आवेदन किया, किंतु जांच में उनकी अंकसूची फर्जी पाई गई। जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। मामला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगण को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।