नाबालिग से मजूदरी करने वाले दुकानदार को सजा

छिंदवाड़ा नाबालिग से मजूदरी करने वाले दुकानदार को सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2023-01-06 16:32 GMT
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डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। नाबालिग से अपनी दुकान पर काम कराने वाले दुकानदार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिव मोहर सिंह ने दोषी करार दिया है। दुकानदार को छह माह की सजा और पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत कोतवाली में पदस्थ एसआई अनंती मर्सकोले और चाइल्ड लाइन यूनिट की सदस्य रीता चौरसिया ने ८ जुलाई २०१७ को ढाबे, होटल और दुकानों की जांच की थी। इस दौरान फव्वारा चौक स्थित सुहागन जनरल स्टोर में एक नाबालिग काम करता मिला था। टीम ने दुकान संचालक चंदनगांव निवासी विट्टू उर्फ धीरज पिता सुदेश कश्यप के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिव मोहर ङ्क्षसह ने दुकान संचालक को दोषी करार दिया है। दुकानदार को छह माह की सजा और पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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