छेडख़ानी एवं मारपीट की मामले में आरोपी को सजा
पन्ना छेडख़ानी एवं मारपीट की मामले में आरोपी को सजा
Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-18 10:04 GMT
डिजिटल डेस्क,पन्ना। मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट न्यायालय पन्ना में में अभियुक्त सोनू उर्फ मोहम्मद फिरदोस को युवती के साथ छेडख़ानी करने एवं मारपीट करने की घटना में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३२३ में ०३ माह एवं २०० रूपए के अर्थदण्ड तथा धारा ३५४ में ०१ वर्ष का सश्रम कारावास तथा ५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना से संबंधित रिपोर्ट पीडि़ता द्वारा अमानगंज थाने में मार्च माह वर्ष २०१७ में दर्ज करवाई गई थी।