विदेशी नागरिकों की जानकारी देने से पुलिस ने किया इंकार
विदेशी नागरिकों की जानकारी देने से पुलिस ने किया इंकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई पुलिस की हद में अवैध तरीके से निवास करनेवाले विदेशी नागरिकों की जानकारी देने से मुंबई पुलिस ने इंकार कर दिया है। सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत यह जानकारी मांगी गई थी। मुंबई पुलिस का कहना है कि यह जानकारी आरटीआई के दायरे में नहीं आती।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई पुलिस से जानकारी मांगी थी कि मुंबई की हद में गत 5 वर्षों के दौरान कितने विदेशी नागरिकों को पकड़ कर विदेश भेजा गया है और उन्हें कनून कि किन धाराओं के तहत पकड़ा गया था। जिन विदेशी नागरिकों को सजा सुनाई गई हैं उसकी जानकारी दे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का हिस्सा-6 की धारा 24 (1) अनुसार गलगली को मुंबई पुलिस ने जानकारी नहीं दी।
मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक रविंद्र काटकर ने गलगली को भेज पत्र में कहा है कि पंजीकरण, वीसा और भारत में निवास करनेवालों की जानकारी सूचना अधिकार कानून के दायरे से हटा दी गई है। जबकि गल- गली का कहना है कि मेरे द्वारा पूछी गई जानकारी की बाबत मुंबई पुलिस ने अपने हिसाब से अर्थ लगाया हैं जबकि सही मायने में यह जानकारी मुंबई पुलिस को सूचना अधिकार कानून 2005 की धारा 4 के अंतर्गत देनी चाहिए थी।