नवीन आबकारी नीति के संबंध में शराब ठेकेदारों के साथ हुई बैठक

पन्ना नवीन आबकारी नीति के संबंध में शराब ठेकेदारों के साथ हुई बैठक

Bhaskar Hindi
Update: 2023-02-28 08:40 GMT
नवीन आबकारी नीति के संबंध में शराब ठेकेदारों के साथ हुई बैठक

डिजिटल डेस्क,पन्ना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नयी आबकारी नीति जारी की गयी है। इस नीति के अंतर्गत मध्यप्रदेश के सभी जिलों में शराब दुकानों और बार का निष्पादन होगा। इस बार आबकारी नीति में कुछ बदलाव भी किये गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पन्ना जिले के 16 समूह की 43 मदिरा दुकानों के निष्पादन के संबंध में चर्चा के लिए जिला आबकारी अधिकारी भगवान सिंह परिहार द्वारा वर्तमान लाइसेंसियों की बैठक संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पन्ना में स्थित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। नयी आबकारी नीति के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शराब दुकानों के निष्पादन के लिए नवीनीकरण, लॉटरी और ई-टेंडर का विकल्प दिया गया है। शराब दुकानों के वर्तमान वार्षिक मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्तमान लाइसेंसियों को नवीनीकरण का अवसर दिया जाएगा। नवीनीकरण से शेष मदिरा दुकानों के लिए वार्षिक मूल्य के 10 प्रतिशत वृद्धि पर ही लॉटरी के आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

इसमें वर्तमान लाइसेंसी आवेदन नहीं कर सकेगा। इसके बाद भी यदि कोई शराब दुकान समूह शेष बचता हैए तो उसका निष्पादन ई.टेंडर के माध्यम से होगा। जिला आबकारी अधिकारी श्री परिहार ने बताया कि बैठक में वर्तमान लाइसेंसियों को नवीन आबकारी नीति के संबंध में जानकारी दी गयी। नवीनीकरण के संबंध में चर्चा भी की गयी। अधिकांश लाइसेंसियों ने नवीनीकरण के संबंध में सहमति जताई है। वर्तमान में पन्ना जिले में 16 मदिरा दुकान समूहों की 43 मदिरा दुकानों का वार्षिक मूल्य 109 करोड 77 लाख 56 हजार 537 रुपये है जो कि 10 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 120 करोड 75 लाख 32 हजार 191 रुपए हो जाएगा। बैठक में सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेन्द्र गुप्ता, आबकारी उपनिरीक्षक हनी कृष्णा गौड, मुकेश पाण्डेय, लाइसेंसी अरविंद विष्णु पाण्डेय, अमित शर्मा, मोहित सिंह, सोनू राय, प्रदीप राय, आशीष राय शामिल रहे।

ट्रस्ट एक्ट या धर्मस्व विभाग में पंजीकृत धार्मिक स्थलों से १०० मीटर दूर होंगे मदिरालय

नयी आबकारी नीति में धार्मिक स्थल जो लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत या धर्मस्व विभाग में पंजीकृत हैं। मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, बस स्टैंड आदि से 100 मीटर से कम दूरी पर शराब दुकान नहीं संचालित होगी। सभी प्रकार के अहाते और शॉप बार बंद होंगे। यानी अब शराब दुकानों में बैठकर पिलाने की व्यवस्था समाप्त होगी। नयी आबकारी नीति या जिले की मदिरा दुकानों के निष्पादन सम्बन्धी जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 

शराब ठेकों के नवीनीकरण की प्रक्रिया हुई आरंभ

जिले में शराब ठेकों के निष्पादन को लेकर मध्य प्रदेश शासन आबकारी विभाग द्वारा जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसके तहत वर्तमान लाईसेंसधारी आबकारी ठेकेदारों के लिए नवीनीकरण को लेकर आज दिनांक २७ फरवरी से शुरू हो गई है। कार्यालयीन समय में प्रतिदिन साढे १० बजे से शाम ०६ बजे तक लाईसेंसधारी नवीनीकरण के लिए अपना नामांकन जमा कर सकेंगे। नवीनीकरण से शेष बचे मदिरा दुकान समूहों में लॉटरी के आवेदन पात्र आवेदकों को 6 मार्च प्रात: 10 बजे से 9 मार्च सायं 5:30 बजे तक विक्रय किये जायेंगे जबकि जमा करने की तिथि और समय 6 मार्च प्रात: 10:30 से 9 मार्च को सायं 6 बजे तक होगी। नवीनीकरण और लॉटरी के आवेदनों के आधार पर आवेदन पत्रों का परीक्षण और निराकरण 10 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे जिला समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, उपायुक्त आबकारी सागर संभाग और जिला आबकारी अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद भी यदि कोई मदिरा दुकान समूह शेष रहता है तो दिनांक 13 मार्च से ई-टेंडर की प्रकिया प्रारंभ होगी। 

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