मद्रास हाईकोर्ट ने कोयंबटूर-बेंगलुरु एनएच पर रात में जंगली जानवरों की मौत पर चिंता जताई
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व मद्रास हाईकोर्ट ने कोयंबटूर-बेंगलुरु एनएच पर रात में जंगली जानवरों की मौत पर चिंता जताई
डिजिटल, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कोयंबटूर-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग से रात में वाहनों की आवाजाही पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि दुर्घटनाओं में 152 से अधिक जंगली जानवरों की मौत हो गई। एनएच 958 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व (एसटीआर) से होकर गुजरता है और रात की आवाजाही के दौरान वाहनों की टक्कर से होने वाली दुर्घटनाओं में तीन तेंदुओं सहित 152 जंगली जानवर मारे गए।
न्यायमूर्ति वी. भारतीदासन और न्यायमूर्ति एन. सतीशकुमार की खंडपीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 2012 और 2021 के बीच वाहनों की अधिक आवाजाही के कारण जंगली जानवरों की जान चली गई।
न्यायाधीशों ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि इन वाहनों के चालकों ने विशेष रूप से बनारी और धिंबम में रात में गति सीमा का पालन नहीं किया, जिससे दुर्घटनाएं हुईं और जंगली जानवरों की मौत हुई। तमिलनाडु के मुख्य वन्यजीव वार्डन शेखर कुमार नीरज ने कहा कि मदुमलाई टाइगर रिजर्व (एमटीआर) से गुजरने वाले नीलग्रिस जिले में मैसूर-कालीकट राजमार्ग पर रात के समय कुछ वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने से जंगली जानवरों की दुर्घटनाओं और मौतों को रोका जा सकता है।
अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थायी परिषद को कोयंबटूर-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग 958 पर बन्नारी और धिंबम के बीच वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध के बारे में अधिकारियों से उपयुक्त निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।
खंडपीठ ने मामले को 28 जनवरी, शुक्रवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और इरोड, कोयंबटूर और नीलगिरि के जिला कलेक्टरों को ई-सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि बन्नारी से थेंगुमराहाडा तक 25 किलोमीटर की सड़क पर एसटीआर की कुल बाघों की आबादी का 30 प्रतिशत हिस्सा है और यह क्षेत्र बाघों और अन्य जंगली जानवरों का प्रजनन क्षेत्र भी है।
(आईएएनएस)