Coronavirus in Bhopal: भोपाल में हर रविवार संपूर्ण लॉकडाउन, बा​की दिन रात 8 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, जानें नियम 

Coronavirus in Bhopal: भोपाल में हर रविवार संपूर्ण लॉकडाउन, बा​की दिन रात 8 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, जानें नियम 

Bhaskar Hindi
Update: 2020-07-18 19:17 GMT
Coronavirus in Bhopal: भोपाल में हर रविवार संपूर्ण लॉकडाउन, बा​की दिन रात 8 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, जानें नियम 

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने की दिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। यहां अब बाजार रात आठ बजे तक ही खुल सकेंगे और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी रहेगी।

आधिकारिक तौर पर बताया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री चौहान ने शनिवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना गया नहीं है, निश्चिंत न हों। पूरी तरह सावधान एवं सजग रहें। कहीं भी भीड़ न लगाएं। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में कोरोना की पॉजिटिविटी दर लगभग 10 प्रतिशत आई है, इसलिए यहां विशेष सावधानी की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिए कि भोपाल में सोमवार से निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता से संचालित हों तथा दुकानों के बंद होने का समय रात्रि 10 बजे के बजाय 8 बजे किया जाए।

हर रविवार सुबह 5 से रात 10 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन
सीएम से आदेश मिलने के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि धारा 144 के तहत लॉकडाउन के आदेश जुलाई माह के प्रति रविवार को लागू रहेंगे। आदेश में रविवार को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगाया है। इस दिन कोई भी संस्थान, दुकान और अन्य सेवा प्रदाता संस्थान नहीं खुल सकेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं निकल सकेगा। होम डिलेवरी, पार्सल सेवाएं भी पूरी तरह बन्द रहेंगी। दूध वितरण और न्यूज पेपर वितरण को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छूट दी गई है।

कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को तलब किया
कलेक्टर ने आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेगा। यह आदेश सांची पार्लर, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेवाओं एवं संबंधित परिवहन एवं इंडस्ट्री के संचालन संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे में व्यक्ति एवं वस्तु का आवागमन, परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग कार्य, व्यक्तियों के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से अपने गंतव्य स्थल तक आवागमन पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सब संस्थान दुकान, निजी कार्यालय, आदि बन्द रहेंगे।

रोजाना रात 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा रात्रि कर्फ्यू
पूर्व में जारी आदेश अनुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू शर्तों के अधीन पूर्ववत जारी रहेगा। यह आदेश शव यात्रा पर प्रभावी से नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराए और किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा 144 आदेश का अवहेलना करने पर 188 अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए।

भोपाल में 24 घंटे में 253 कोरोना संक्रमित मरीज मिले
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर जारी है। यहां पर लगातार तीसरे दिन 100 से ज्यादा केस मिले हैं। शनिवार को यहां पर 140 कोरोना संक्रमित मिले। ये अब तक एक दिन में मिले कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। अगर इसमें चार रिपीट पॉजिटिव जोड़ लें तो ये संख्या 144 हो जाती है। इससे पहले शुक्रवार को 113 और गुरुवार को 135 कोरोना संक्रमित मिले थे। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या शुक्रवार को ही 4 हजार के पार पहुंच गई थी।

मप्र में कोरोना के 682 मरीज बढ़े
मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में 682 नए मरीज सामने आए है। कुल मरीजों की संख्या 21,763 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा हैं। राज्य के लगभग हर हिस्से मे ंकोरोना मरीज है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार राज्य में मरीजों की संख्या 21,763 हो गई है। बीते 24 घंटों मे इंदौर में 145 मरीज सामने आए और कुल मरीज 5906 हो गए है। इसके अलावा भोपाल में 109 मरीजों के सामने आने से कुल संख्या 4085 हो गई है। वहीं इस बीमारी से मरने वालो की संख्या देखें तो वह 706 हो गई है। इंदौर में अब तक 288 मरीजों की मौत हुई है। भोपाल में यह आंकड़ा 129 है।

 

 

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