जिला जेल में लगाया गया विधिक साक्षरता शिविर

पन्ना जिला जेल में लगाया गया विधिक साक्षरता शिविर

Bhaskar Hindi
Update: 2023-02-27 09:40 GMT
जिला जेल में लगाया गया विधिक साक्षरता शिविर

 डिजिटल डेस्क,पन्ना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुरेशचन्द्र पाल की अध्यक्षता में जिला जेल पन्ना में बंदियों के मध्य विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इस मौके पर बंदियों को आपराधिक मनोवृत्ति त्यागने की सलाह दी गई। जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के सचिव राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने जेल का निरीक्षण कर बंदियों के रहनेए स्वच्छताए स्वास्थ्य और भोजन व्यवस्था का अवलोकन किया। जेल चिकित्सालय का निरीक्षण कर उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश के पालन में जिला जेल द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली गई। बंदियों के जमानत आदेश जेल प्रबंधन को प्राप्त होने के 7 दिवस में बंदी की रिहाई नहीं होने पर अविलंब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही उपस्थित बंदियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21.ए में प्ली वारगेनिंग के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा जेल लोक अदालत के जरिए राजीनाम योग्य मामलों में समझौता के माध्यम से सुलह करने की सलाह दी गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेन्द्र सिंह परस्ते ने बंदियों के विधिक अधिकार व कत्र्तव्य बताए। अधिवक्ता की आवश्यकता होने पर जेल प्रशासन के माध्यम से प्राधिकरण को आवेदन प्र्रेषित करने के लिए कहा। बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही कर जरूरतमंद को पैनल से नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। लोक अदालतए मध्यस्थता और बंदियों के अधिकारों के बारे में भी अवगत कराया गया। जेल अधीक्षक आरण्पीण् मिश्रा द्वारा शिविर के माध्यम से मिली विधिक जानकारी को बंदियों से अमल में लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 

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