पेरिया में दो युवकों की हत्या मामले में अदालत ने माकपा के पांच कार्यकर्ताओं को जमानत देने से मना किया

केरल पेरिया में दो युवकों की हत्या मामले में अदालत ने माकपा के पांच कार्यकर्ताओं को जमानत देने से मना किया

Bhaskar Hindi
Update: 2021-12-10 16:00 GMT
पेरिया में दो युवकों की हत्या मामले में अदालत ने माकपा के पांच कार्यकर्ताओं को जमानत देने से मना किया

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल के कैसरगोड जिले के पेरिया में युवक कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पांच कार्यकर्ताओं को जमानत देने से मना कर दिया।

इन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक दिसंबर को गिरफ्तार किया था।

इन कार्यकर्ताओं में माकपा के स्थानीय नेता पेरिया राजू, विष्णु सूरा, एस मधु, रेजी वर्गीज औरह हरि प्रसाद शामिल हैं।

सीबीआई ने इनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर इन्हें जमानत दी गई तो ये जांच को और प्रभावित कर सकते हैं। मामले की सुनवाई अर्नाकुलम के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई थी।

गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश केरल हाईकोर्ट ने दिया था और इसके एक वर्ष बाद एक दिसंबर 2021 को उच्चत्तम न्यायालय ने भी केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद सीबीआई ने इन पांचों को गिरफ्तार किया था।

यह मामला 17 फरवरी 2019 का है जब कैसरगोड जिले में तीन मोटरसाइकिल सवार लोगों ने युवक कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं कुरूपेश तथा शरथ लाल जोशी पर जघन्य तरीके से हमला किया था । कुरूपेश की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि जोशी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

 

(आईएएनएस)

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