आरटीई अंतर्गत सत्र 2020-21 के लिए निःशुल्क प्रवेश हेतु निर्देश जारी आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितंबर!
निःशुल्क प्रवेश आरटीई अंतर्गत सत्र 2020-21 के लिए निःशुल्क प्रवेश हेतु निर्देश जारी आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितंबर!
डिजिटल डेस्क | सीधी जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सीधी द्वारा वंचित समूह व कमजोर वर्ग के ऐसे सभी आवेदकों को सूचित किया गया है कि आरटीई अंतर्गत जिले की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाली गैर अनुदान मान्यता प्राप्त शालाओं में सत्र 2020-21 के लिए निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं समय- सारणी अनुसार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ की जा रही है। प्रवेश हेतु आवेदकों के उम्र की गणना 16 जून 2020 की स्थिति में किया जाएगा। नर्सरी, केजी 1एवं केजी 2 के लिए 16 जून 2020 की स्थिति में आवेदक की आयु 3 से 5 वर्ष के मध्य तथा कक्षा 1 के लिए 5 से 7 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व इस तथ्य से भलीभांति अवगत हो जाय कि ऑनलाइन प्रवेश की कक्षा नोशनल होगी अर्थात चालू सत्र 2021-22 में छात्र जिस कक्षा में अध्ययनरत है उसी कक्षा की फीस प्रतिपूर्ति शासन द्वारा विचारण में ली जावेगी। जो आवेदक ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सत्र 2021-22 में आरटीई अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं वे इस प्रक्रिया में शामिल नही हो सकेंगे। सत्र 2020-21 हेतु ऑनलाइन लॉटरी केवल एक चरण में ही होगी। आवेदन हेतु पात्रता संबंधी आवश्यक दस्तावेज, प्रक्रिया तथा सत्यापन केंद्र पर अभिलेखों के सत्यापन संबंधी निर्देश पूर्वानुसार यथावत रहेंगे।
दिनांक 01 सितंबर से 11 सितंबर 2021 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने तथा त्रुटि सुधार हेतु विकल्प की समय सीमा होगी। 02 से 13 सितंबर 2021 तक पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन की पावती डाउनलोड कर मूल अभिलेखों के साथ नजदीकी सत्यापन केंद्र पर अभिलेखों के सत्यापन की समय सीमा नियत है। दिनांक 16 सितंबर 2021को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवेदकों को आबंटित स्कूल की जाकर उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचित किया जावेगा तथा दिनांक 17 से 25 सितंबर 2021तक मोबाइल एप्प के माध्यम से अशासकीय शालाओं द्वारा प्रवेश की रिपोर्टिंग की जावेगी।