आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र की सेवा जिले के सभी लोक सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध!
संपत्ति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र की सेवा जिले के सभी लोक सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध!
डिजिटल डेस्क | रतलाम सामान्य प्रशासन विभाग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करना (EWS) की सेवा मध्यप्रदेश प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित की गई है। इस सेवा का उद्देश्य मध्यप्रदेश का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यपद्रेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 85-25-4-84 26 दिसम्बर 1984 द्वारा विर्निर्दिष्ट अन्य पिछडे वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।
इस सेवा के लिए शासन द्वारा पदाभिहित अधिकारी के रूप में तहसीलदार को अधिकृत किया गया हैं एवं सेवा के निराकरण की समय सीमा 15 दिवस है। जिला लोक सेवा प्रबंधक श्री अंकित बघेल ने बताया कि इस सेवा को प्राप्त करने के लिए ऐसे नागरिक पात्र हैं, जिनके परिवार की कुल आय 08 लाख रूपये से अधिक न हो। आय में सभी स्त्रोतों की आय शामिल होगी जो वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि से होवे। EWS की सेवा प्राप्त करने के लिए नागरिक तहसील मुख्यालयों में स्थापित लोक सेवा केन्द्र में जाकर निर्धारित दस्तावेज व शुल्क जमा कर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं।