मैं कोरोना वांलेटियर अभियान में पंजीकृत वांलेटियर को सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था!
मैं कोरोना वांलेटियर अभियान में पंजीकृत वांलेटियर को सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था!
डिजिटल डेस्क | श्योपुर मप्र जन अभियान परिषद भोपाल द्वारा ‘‘मैं कोरोना वांलेटियर‘‘ अभियान में पंजीकृत वांलेटियर्स को सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस दिशा में संभाग समन्वयक, जिला समन्वयक, मप्र जन अभियान परिषद को निर्देश जारी कर दिये गये है। कार्यपालन निर्देशक मप्र जन अभियान परिषद डॉ, धीरेन्द्र कुमार पाण्डे द्वारा जारी निर्देशों में कहा है कि ‘‘मैं कोरोना वांलेटियर‘‘ अभियान अतंर्गत अपने जिला कलेक्टर से संपर्क कर mp.mygov.in पोर्टल पर अपने नेटवर्क से जुडे सामाजिक नेतृत्वकर्ताओं, सामाजिक तथा अध्यात्कमिक संगठनों के प्रतिनिधियों का अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
इसी कडी में परिषद के नेटवर्क के माध्यम से पंजीकृत होने वाले वांलेटियर्स स्वयं की सुरक्षा एवं निश्चित पहचान के साथ क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कार्य कर सकें। इस हेतु प्रत्येक वांलेटियर को दो मास्क, एक गमछा, एक टी-शर्ट/जैकेट, एक कैप, एक पहचान तथा एक प्रमाण पत्र दिया जाना प्रस्तावित है।
जिन पर परिषद तथा ‘‘मैं कोरोना वांलेटियर का लोगो छपा होगा। मास्क, गमछा, टी-शर्ट, कैप, पहचान पत्र तथा प्रमाण पत्र की डिजाईन का प्रारूप निर्धारित किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रत्येक वांलेटियर हेतु व्यय अधिकतम राशि रूपयें 500 रखा गया है। जिसमें विभिन्न सामग्रियों हेतु राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। जिसमें अतंर्गत प्रिेटेंड मास्क (02 नग) सूती कपडे का 40 रूपये, प्रिटेंड गमछा (खादी/सूती कपडे का) 40 रूपयें, प्रिेंटेड आईडी कार्ड 15 रूपयें, प्रमाण पत्र 15 रूपयें, प्रिटेंड टी-शर्ट/जैकेट 340 रूपयें एवं प्रिटेंड कैप 50 रूपयें कुल 500 रूपयें व्यय प्रति इकाई (रूपयें में) निर्धारित की गई है।
प्रदेश में समस्त जिला समन्वयक अपने जिले में पंजीकृत वांलेटियर में से वास्तविक उपस्थिति के आधार पर स्वीकृत डिजाईन एवं राशि अनुसार मास्क, गमछा, टी-शर्ट/जैकेट, कैप, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र क्रय कर, छपवाकर वालेंटियर्स को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सामग्री का क्रय उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मप्र शासन के www.maskmupmp.gov.in पोर्टल पर पंजीकृत स्वसहायता समूहों में किया जा सकता है। इस दिशा में पंजीकृत वांलेटियर की संख्या में से 80 प्रतिशत वालेटियर के मान से समस्त जिलों को राशि दो किस्तो में जारी की जावेगी। शेष 20 प्रतिशत हेतु जिलों द्वारा मांग किये जाने पर राशि आवंटित की जावेगी।