हाईकोर्ट ने मानव तस्करी मामले में दलेर मेहंदी की कैद पर रोक लगाई

चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने मानव तस्करी मामले में दलेर मेहंदी की कैद पर रोक लगाई

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-15 13:00 GMT
हाईकोर्ट ने मानव तस्करी मामले में दलेर मेहंदी की कैद पर रोक लगाई

डिजिटल  डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गायक दलेर मेहंदी को राहत देते हुए गुरुवार को पटियाला की एक अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसने 2003 के मानव तस्करी मामले में उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी।वह पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद थे।14 जुलाई को अवैध रूप से लोगों को विदेश ले जाने के आरोप में कलाकार को दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि वे अपने बैंड के सदस्यों के रूप में काम कर रहे थे।

पुलिस ने गायक दलेर, उनके भाई शमशेर सिंह (जिनकी अक्टूबर 2017 में मृत्यु हो गई थी) और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने लोगों को विदेश ले जाने के बहाने 1 करोड़ रुपये वसूल किए थे।

शिकायतकर्ता बख्शीश सिंह ने आरोप लगाया कि सौदा तय नहीं हुआ और आरोपी पैसे वापस करने में विफल रहा।मामला 2003 में पटियाला में दर्ज किया गया था। दलेर मेहंदी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया।

दलेर मेहंदी की गिरफ्तारी पटियाला के एक पुलिस स्टेशन में 2003 में की गई थी, जो काफी विवादास्पद रही थी, क्योंकि पूछताछ के दौरान कुछ जूनियर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कपड़े उतारने के लिए कहा था। जमानत पर रिहा होने से पहले उन्होंने कुछ दिन सलाखों के पीछे बिताए।साल 2003 में आत्मसमर्पण के दौरान उनके छोटे भाई गायक मीका उनके साथ थे। भीड़ ने उनके वाहन को घेर लिया था।

 

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