सरपंच को मिला दो बार मतदान करने का अधिकार
गोंदिया सरपंच को मिला दो बार मतदान करने का अधिकार
डिजिटल डेस्क, गोंदिया । ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार सरपंच पद का चुनाव सीधे जनता से कराया गया। जिसके बाद अब उपसरपंच पद के चुनाव की हलचलें तेज हो गई है। इस चुनाव में विजयी सरपंचों को अब दोबारा मतदान करने का अधिकार मिलने से उपसरपंच पद का चुनाव अधिक रोचक बन गया है। पहले चरण के मतदान मंे सरपंच को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुअा है। यदि इस उपसरपंच चुनाव मंे दोनों को समान मत मिलने पर फिर से सरपंच को निर्णायक मत देने का अधिकार हंै। इस संबंध में चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा परिपत्रक जारी किया गया है। जारी परिपत्रक में बताया गया है कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 की धारा 33 के अनुसार उपसरपंच पद का चुनाव सरपंच की अध्यक्षता मंे लिया जाए।
उपसरपंच चुनाव के प्रथम चरण के मतदान मंे जनता से चुने गए सरपंच को अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करने का अधिकार है। इसके बाद भी उपसरपंच के दोनों उम्मीदवारों को समान मत मिलने पर सरपंच को निर्णायक मत देने का भी अधिकार है। इससे यह स्पष्ट हो गया है अब समान मत मिलने वाले उम्मीदवारों के लिए ईश्वर चिट्ठी के बजाए सरपंच का मत निर्णायक माना जाएगा। बता दें कि जिले की 348 ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा सदस्य पदों के लिए 18 दिसंबर को मतदान प्रक्रिया पूरी कर 20 दिसंबर को मतगणना कर चुनाव नतीजे घोषित किए गए हंै। जिसमें कुल 348 सरपंच तथा 3022 सदस्य सीधे जनता से चुने गए हंैै। परिणाम घोषित होते ही अब उपसरपंच पद के चुनाव की हलचलें तेज हो चुकी हंै। उपसरपंच पद मिलने के लिए हर कोई उम्मीदवार अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चुने हुए सदस्यों में से मिलना शुरू कर दिया गया है। यहां तक की कुछ सदस्यों को अलग स्थान पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।