ग्राम पंचायत सिलगीसरपंच का निर्वाचन शून्य घोषित 

पन्ना ग्राम पंचायत सिलगीसरपंच का निर्वाचन शून्य घोषित 

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-21 08:15 GMT
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डिजिटल डेस्क,पन्ना। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं विहित प्राधिकारी पंचायत निर्वाचन द्वारा पन्ना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सिलगी में सरपंच पद हेतु सरपंच श्रीमती रोशनी मुण्डा पति तीरथ प्रसाद मुण्डा के निर्वाचन को शून्य घोषित किए जाने एवं श्रीमती रोशनी मुण्डा को ०६ वर्ष की काल अवधि के लिए निर्वाचन से निरर्हित किये जाने का आदेश पारित किया है। अनुविभागीय  अधिकारी राजस्व पन्ना सत्यनारायण दर्रो द्वारा अपने न्यायालय में पारित आदेश एवं प्रकरण के संबंध की संक्षिप्त जानकारी के अनुसार पंचायत निर्वाचन २०२२ में पन्ना जिले की जनपद पंचायत पन्ना की ग्राम पंचायत सिलगी में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सरपंच पद के लिए श्रीमती रोशनी मुण्डा द्वारा नाम निर्देशन फार्म प्रस्तुत किया गया था। नाम निर्देशन फार्म के साथ ही उनके द्वारा स्थाई जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी दमोह जिला दमोह द्वारा जारी प्रस्तुत किया गया था। उक्त निर्वाचन में श्रीमती रोशनी मुण्डा ने भाग लेकर जीत हांसिल हुई तथा सरपंच पद के लिए उन्हें दिनांक १४ जुलाई २०२२ को सरपंच निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत में श्रीमती रोशनी मुण्डा के सरपंच पद पर निर्वाचन के विरूद्ध न्यायालय में कांती मुण्डा द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई थी कि रोशनी एवं वह आपस में परिवार के रिश्ते से बहिनें है व एक ही ग्राम में जन्मी है उसकी मुण्डा जाति है तथा ग्राम हरदुआ सडक़ तहसील हटा जिला पन्ना मध्यप्रदेश में जन्मी है दोनों का विवाह ग्राम ककरहा पंचायत सिलगी तहसील देवेन्द्रनगर में हुआ है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसके मुण्डा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हटा जिला दमोह द्वारा जारी किया गया है जो कि पूर्णत: सही है जो कि अनावेदिका रोशनी ने जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उसके होने का क्रमांक स्पष्ट दर्शित नहीं है तथा प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी दमोह द्वारा जारी किया गया है।

जबकि प्रमाण पत्र अधिकारिता क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी हटा से जारी होना चाहिए आवेदिका द्वारा श्रीमती रोशनी मुण्डा द्वारा कूटरचित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के तथ्यों के साथ याचिकाकर्ता द्वारा उनके चुनाव को शून्य घोषित किए जाने की मांग की गई। अनुविभागीय राजस्व द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय मेें प्रकरण की सुनवाई की गई। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनुविभागीय अधिकारी दमोह से जाति प्रमाण के संंबंध में रिपोर्ट प्राप्त की है। जिसमें जानकारी सामने आई कि न्यायालय की राजस्व प्रकरण पंजी में रोशनी मुण्डा पिता जागेश्वर का जाति प्रमाण पत्र दर्ज नहीं पाया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए पाया गया कि रोशनी मुण्डा के द्वारा फर्जी तरीके से तैयार कराये गये स्थाई जाति प्रमाण पत्र जो कि हटा से जारी न होकर दमोह से जारी कराया गया है। श्रीमती रोशनी मुण्डा के द्वारा प्रकरण में विधि के अनुक्रम में यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि किस कारण से अन्य तहसील से जारी प्रमाण पत्र जारी कराया गया। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना द्वारा निर्वाचित सरपंच द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रथम दृष्टया सदोष अस्वीकृत योग्य पाये जाने पर ग्राम पंचायत सिलगी जनपद पंचायत पन्ना के सरपंच पद के निर्वाचन को दूषित पाते हुए आदेश जारी किया कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन याचिका भ्रष्टाचार एवं सदस्यता के लिए अपात्रता १९५५ के नियम २१(१) के खण्ड तीन, चार अनुसार प्रत्यर्थी का सरपंच पद निर्वाचन शून्य घोषित किया जाता है तथा आदेश की तारीख से निर्धारित ०६ वर्ष अवधि के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है अनुविभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दमोह को प्रेषित करते हुए रोशनी पिता जागेश्वर मुण्डा के कूटरचित जाति प्रमाण पत्र के संबंध नियमानुसार कार्यवाही के संबंध मेंं भी उल्लेख किया गया है।

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