अशांत क्षेत्र का दर्जा 6 महीने और बढ़ा
असम अशांत क्षेत्र का दर्जा 6 महीने और बढ़ा
डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र और लगभग सभी राजनीतिक दलों के विरोध के बीच, असम सरकार ने मंगलवार को सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम के तहत पूरे राज्य में अशांत क्षेत्र का दर्जा छह महीने और बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना ने यह जानकारी दी।
विस्तार की घोषणा करते हुए, अधिसूचना में कहा गया है कि पिछले छह महीनों में असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, राज्य सरकार ने पूरे असम राज्य को 28 फरवरी से छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है।
अफस्पा नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया था और इसे हर छह महीने में बढ़ाया गया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में कहा था कि चालू वर्ष में विवादास्पद अधिनियम के बारे में कुछ तर्कसंगतता की उम्मीद है। उन्होंने कहा था कि अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों में तैनात सेना पांच-छह जिलों को छोड़कर असम से लगभग हट गई है।
उन्होंने दावा किया कि असम में उग्रवाद कम हो रहा है। सभी आदिवासी आतंकवादी समूह पहले से ही बातचीत के लिए आगे आ रहे हैं और अपने हथियार और गोला-बारूद जमा कर रहे हैं।
(आईएएनएस)