बिहार में कोरोना से मरने वाले आश्रितों को मिलेगा 4.50 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान
बिहार सरकार का ऐलान बिहार में कोरोना से मरने वाले आश्रितों को मिलेगा 4.50 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान
- बिहार में कोरोना से मरने वाले आश्रितों को मिलेगा 4.50 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान
डिजिटज डेस्क, पटना। बिहार मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में कोरोना संक्रमण से मरने वालों के आश्रितों को लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्तमान उपबंध के अतिरिक्त 105 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
बिहार सरकार ने मृतक के आश्रितों को चार लाख 50 हजार रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल छह प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को चार लाख रुपये प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान राज्य संसाधन से करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्तमान उपबंध के अतिरिक्त 105 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के साथ ही ऐसे प्रत्येक मृतक के आश्रित को 50 हजार रुपये की दर से भुगतान करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ रुपये के अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके अलावे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी दिवंगत कविराज रामलखन सिंह बैद्य शहीद नाथून प्रसाद यादव, शीलभद्र याजी, मोगल सिंह एवं डुमर प्रसाद सिंह के सम्मान में पटना जिले के बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित प्रतिमा स्थल पर प्रत्येक वर्ष 17 जनवरी को राजकीय समारोह आयोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 में संशोधन तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए बिहार ईख नियमावली-1978 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
बैठक में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के आलोक में एक नए नगर निकाय का गठन एवं तीन नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
आईएएनएस