नाबालिग के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा
पन्ना नाबालिग के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा
डिजिटल डेस्क,पन्ना। देवेन्द्रनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग के साथ छेड़छाड की घटना के मामले में आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय में सजा सुनाई गई है। आरोपी आशिक अली को आईपीसी की धारा ३४२ के आरोप में ०६ माह का कारावास ५०० रूपए के अर्थदण्ड तथा धारा ३५४ ख के आरोप में ०५ वर्ष कठोर कारावास तथा ०३ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। आरोपी मोहम्मद इदरीश को पॉस्को एक्ट की धारा १६/१७ के आरोप में ०३ वर्ष के कठोर कारावास एवं ०२ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। आरोपी रमाकान्त उर्फ कल्लू गुप्ता एवं राजेन्द्र उर्फ भोला दहायत को आईपीसी की धारा ३४१ के आरोप में १५-१५ दिवस का कारावास २५०-२५० रूपए के अर्थदण्ड, आईपीसी की धारा ३४२ के आरोप में ०६-०६ माह कारावास तथा ५००-५०० रूपए के अर्थदण्ड, आईपीसी की धारा ३५४ ख के आरोप में ०५-०५ वर्ष कठोर कारावास तथा ०३-०३ हजार रूपए के अर्थदण्ड एवं सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा ६७ के आरोप में ०३-०३ वर्ष के कठोर कारावास तथा२५-२५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण के एक अन्य आरोपी भूपेन्द्र उर्फ उदय पटेल के विरूद्ध साक्ष्य प्रमाणित नही होने पर न्यायालय द्वारा उसे दोष मुक्त कर दिया गया। अभियोजन अनुसार घटना देवेन्द्रनगर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी दिनांक ०१ जनवरी २०२१ को पीडि़ता नाबालिग सुबह ०७ बजे अपने घर से स्कूटी से कोचिंग के लिए जा रही थी। रास्ते में स्कूटी बंद होने पर वह अपने निर्माणाधीन मकान में रखने के लिए ले जाये जाने लगे तभी तीन आरोपी कल्लू गुप्ता, भूपेन्द्र पटेल,भोला दहायत वहां पहँुचे। कल्लू बुरी नियत से उसका हांथ पकड़ लिया भूपेन्द्र ने मँुह दबा लिया भोला दहायत ने स्कूटी पकड़ ली तथा तीनों उसके निर्माणाधीन घर के आगे एक दूसरे निर्माणाधीन मकान के अंदर ले गए। जहां आरोपी आशिक अली पहले से मौजूद था और आरोपी इदरीश मोहम्मद बाहर खड़ा था आरेापियों द्वारा उसके साथ अश्लीलता करते हुए वीडियो बना लिया तथा आपस में बात करने लगे। पीडि़ता उसी दौरान वहां से बचकर निकली और कोचिंग व स्कूल से होकर शाम को घर वापस लौटी तो सारी घटना पीडि़ता द्वारा अपने परिजनों को बताई गई। पीडि़ता की लिखित रिपोर्ट पर देवेन्द्रनगर थाने में आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ। थाना पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुए आरोपीगणों के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट न्यायालय पन्ना मे हुई। प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय द्वारा घटना प्रकरण में ०५ मे से ०४ अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई वहीं एक अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रमाणित नही होने पर न्यायालय द्वारा उसे दोष मुक्त कर दिया गया।