पूर्व सरपंच समेत 6 के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने कोर्ट का आदेश

सतना पूर्व सरपंच समेत 6 के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने कोर्ट का आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-04 10:54 GMT
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 डिजिटल डेस्क सतना। फर्जी दस्तावेज गढ़कर स्थानीय जैतवारा बैंक में कार्यरत कर्मचारी के परिवार और उसके परिजनों पर अपमानजनक आरोप लगाने के मामले में अदालत ने पूर्व सरपंच पूर्व सरपंच मुन्नीलाल द्विवेदी पिता विशाली द्विवेदी, पुष्पराज शर्मा, पवन द्विवेदी पिता देशपती शर्मा, मनीष द्विवेदी और राहुल द्विवेदी पिता मुन्नीलाल द्विवेदी और आनंद शर्मा पिता अम्बिका प्रसाद शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पन्ना जसबिता शुक्ला की कोर्ट ने पीडि़ता की शिकायत पर गुनौर थाना पुलिस को भादवि की धारा 469 और 471 का प्रकरण दर्ज कर पालन-प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का आदेश दिया है।
ये है मामला ---
दरअसल संतकुमार नामदेव सतना के स्टेट बैंक जैतवारा में कार्यरत हैं। आरोपियों का उससे जमीनी विवाद है, इसी जमीनी विवाद के चलते आरोपियों ने ग्रामीणों के नाम से और उनके जाली हस्ताक्षर बनाकर कोतवाली पन्ना, पुलिस अधीक्षक पन्ना और कटनी, सीबीआई जबलपुर, प्रबंधक एसबीआई जैतवारा और जोनल मैनेजर भोपाल को दिया था। अधिवक्ता रत्नेश खरे ने बताया कि पीडि़ता और श्री नामदेव के विरूद्ध असत्य अपमानजनक आरोप लगाए गए थे। जबकि आरोपी यह भलीभांति जानते थे कि पीडि़ता सगी रिश्तेदार है। अदालत ने शिकायत में फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए ग्रामीणों ने शपथ पत्र पेश कर कहा कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। अदालत ने शिकायत सही पाए जाने पर थाना प्रभारी गुनौर को रिपोर्ट दर्ज कर पालन प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किए जाने का आदेश दिया है।

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