कलेक्टर ने ट्रान्सजेन्डर को प्रदान किए पहचान प्रमाण-पत्र एवं परिचय पत्र "खुशियों की दास्‍तां"!

कलेक्टर ने ट्रान्सजेन्डर को प्रदान किए पहचान प्रमाण-पत्र एवं परिचय पत्र "खुशियों की दास्‍तां"!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-06-19 09:07 GMT
कलेक्टर ने ट्रान्सजेन्डर को प्रदान किए पहचान प्रमाण-पत्र एवं परिचय पत्र "खुशियों की दास्‍तां"!

डिजिटल डेस्क | मण्डला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जिले के नगरपालिका क्षेत्र में निवासरत् ट्रान्सजेन्डर तथा नगर परिषद बम्हनी बंजर निवासरत 2 ट्रांसजेंडर्स को पहचान प्रमाण पत्र (परिचय पत्र) जारी किया। भारत सरकार द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2019 तथा 2020 में प्रभावशील किया गया है। अधिनियम की धारा 18 के तहत इस पहचान प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त किसी भी उभयलिंगी व्यक्ति को सेवक के रूप में बाध्य नहीं किया जायेगा जब तक कि उभयलिंगी व्यक्ति स्वयं की योग्यता से शासकीय कार्यालयों, उपक्रमों में चयनित होकर कार्य करेंगे।

उभयलिंगी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग सामान्य व्यक्तियों के अनुरूप कर सकेंगे। उभयलिंगी व्यक्तियों को उनके मकान, ग्राम अथवा अन्य स्थानों से बलपूर्वक हटाने की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। उभयलिंगी व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन यापन सामान्य रूप से व्यतीत करने की पात्रता होगी। कलेक्टर द्वारा पहचान प्रमाण पत्र पाकर उपरोक्त तीनों उभयलिंगी व्यक्तियों द्वारा शासन की इस योजना एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया गया।

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