कलेक्‍टर ने गौवंश/पशु मांस के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन अधिहरण करने के किये आदेश पारित!

कलेक्‍टर ने गौवंश/पशु मांस के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन अधिहरण करने के किये आदेश पारित!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-04-01 08:34 GMT
कलेक्‍टर ने गौवंश/पशु मांस के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन अधिहरण करने के किये आदेश पारित!

डिजिटल डेस्क | मन्दसौर कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट श्री मनोज पुष्‍प द्वाराथाना शहर कोतवाली मन्दसौर के अपराध क्रमांक 16/2021 धारा 4, 5 एवं 5/9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक जिला मन्दसौर के प्रतिवेदन से सहमत होकर इमरान पिता इकरान अली उर्फ पप्पन पठान निवासी सत्संग भवन के आगे दरगाह के पास मन्दसौर के स्वामित्व के जप्तशुदा वाहन टाटा मेजिक टेम्पो क्रमांक आरजे-09-जीए-6734 को गौवंश/पशु मांस के अवैध परिवहन मे प्रयोग करने के फलस्वरूप शासन हित मे अधिहरण करने संबंधी आदेश पारित किया गया।

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