बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारायण राणे के बंगले पर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारायण राणे के बंगले पर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-20 09:30 GMT
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारायण राणे के बंगले पर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुंबई स्थित बंगले में 300 प्रतिशत अवैध हिस्से को दो सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कंपनी की ओर से दायर उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें बीएमसी से उसके पूर्व आदेश से प्रभावित हुए बिना बंगले में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के उसके दूसरे आवेदन पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।

अदालत ने याचिकाकर्ता कंपनी कालका रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के वकील शार्दूल सिंह के आदेश पर 6 सप्ताह की रोक लगाने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी।

इस साल मार्च में जब पिछली महा विकास अघाड़ी सत्ता में थी, बीएमसी ने केआरईपीएल को नोटिस जारी किया था कि वह 15 दिनों के भीतर अपने परिसर में लगभग 300 प्रतिशत के अवैध निर्माणों को हटा दे। इस नोटिस को केआरईपीएल ने चुनौती दी थी।

कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बीएमसी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत कदम उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।न्यायमूर्ति धानुका और न्यायमूर्ति खाता ने केआरईपीएल के नियमितीकरण के दूसरे आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि यह वैधानिक प्रावधानों के लिए खिलाफ मुंबई शहर के भीतर बड़े पैमाने पर उल्लंघन को प्रोत्साहित करने के समान होगा।कानूनी घटनाक्रम के बाद अदालत ने पूछा कि क्या ऐसा दूसरा आवेदन मुंबई नगर निगम अधिनियम के तहत बनाए रखा जा सकता है ?, इस पर बीएमसी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

 

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Tags: