पलासिया के बनेसिह राजपूत का शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित!
लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित! पलासिया के बनेसिह राजपूत का शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित!
Bhaskar Hindi
Update: 2021-09-01 10:48 GMT
डिजिटल डेस्क | नीमच कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मयंक अग्रवाल द्वारा आयुद्ध अधिनियम 1959 के तहत पलासिया तहसील मनासा निवासी शस्त्र लायसेंसी बनेसिह राजपूत पिता नाथूसिह राजपूत को प्रदत्त बारह बोर आत्मरक्षार्थ शस्त्र लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
लायसेंसी बनेसिह राजपूत के विरूद्ध पुलिस थाना मनासा पर विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है।
पुलिस थाना मनासा द्वारा बनेसिह राजपूत का शस्त्र लायसेंस निरस्त करने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।