करूआ ग्राम की शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक के विरूद्व एफआईआर दर्ज दो माह का राशन देकर तीन माह का फिगर लगवा रहा था!
करूआ ग्राम की शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक के विरूद्व एफआईआर दर्ज दो माह का राशन देकर तीन माह का फिगर लगवा रहा था!
डिजिटल डेस्क | मुरैना कलेक्टर श्री बी कर्तिकेयन को ग्राम करूआ निवासियां ने आवेदन प्रस्तुत किया कि राजहंस स्व सहायता समूह द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान से राशन वितरण में धांधली की जा रही है जिसमें दो माह का राशन देकर तीन माह का फिंगर लगवाये जा रहे है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री संजीव शर्मा से मौके पर जाकर जांच उचित मूल्य करूआ की कराई गई। जांच में उपस्थित उपभोक्ताओ के कथन लिपिबद्व किये गये। जांच में फिगर प्रिन्ट से पीओएस मशीन में की गई जांच में पाया कि उपभोक्ताओं को केवल दो माह का खा्द्वायान प्रदाय किया जाना पाया गया। जबकि दुकान से संग्रहित वस्तुओं की जांच करने पर दुकान में 18.26 क्विंटल गेहूं, 4.45 क्विंटल चावल, 9 पैकेट नमक अधिक पाया गया एवं 1.45 क्विंटल बाजरा व 2 कि.ग्रा. शक्कर कम पाई गई।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा दुकान संचालक के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री संजीव शर्मा को दिये। एसडीएम मुरैना को दुकान का प्राधिकारपत्र निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूति राशि शासन हित में राजसात करने के निर्देश दिये। कलेकटर ने जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानों को हिदायत दी है कि शासन आदेषानुसार उपभोक्ताओं को पात्रतानुसार 15 मई तक मई, जून को नियमित आवंटन उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण किया जावे।
जिन उपभोक्ताओं द्वारा माह अप्रैल को राशन नहीं लिया है।
उन्हे तीन माह का राशन मुस्त वितरित किया जावे। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून माह का आवंटित राशन 16 मई से 10 जून तक वितरित किया जावेगा।