मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत थांदला, पेटलावद, झाबुआ एवं मेघनगर के विरूद्ध कार्यवाही!
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत थांदला, पेटलावद, झाबुआ एवं मेघनगर के विरूद्ध कार्यवाही!
डिजिटल डेस्क | झाबुआ कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के द्वारा जनपद पंचायत थांदला, पेटलावद, झाबुआ एवं मेघनगर को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है।
जिसमें दिनांक 28.6.2021 को Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE """" Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:times-new-roman; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Mangal; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} "Ease of Living" के संबंधित कार्य की प्रगति जिसमें ग्राम पंचायतों के द्वारा किये गए सर्वे कार्य उपरान्त आनलाईन की गई प्रविष्टी जिसमें थांदला, 49.11 प्रतिशत, पेटलावद 40.64 प्रतिशत, झाबुआ 58.59 प्रतिशत एवं मेघनगर 62.52 प्रतिशत है।
जो अत्यधिक न्यून होकर असंतोष जनक स्थिति को निर्मित करती है। इससे स्पष्ट है कि कार्य के प्रति आपके द्वारा कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये गए एवं कार्य में रूचि नहीं ली। आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के उप नियम (1), (2) एवं (3) का दोषी मानते हुए आपकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाए। इस संबंध में प्रतिउत्तर 3 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए है।