हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज आपराधिक प्रकरण के आरोपी हो गिरफ्तार

मनहर महिला समिति का विवाद  हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज आपराधिक प्रकरण के आरोपी हो गिरफ्तार

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-18 09:21 GMT
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डिजिटल डेस्क,पन्ना। नगर की सामाजिक संस्था मनहर महिला समिति को लेकर पिछले आठ साल से चल रहा विवाद जारी है।मनहर महिला समिति के माध्यम से पन्ना के बृजपुर कस्बे में अवैध रूप से पंचरतन हायर सेकेण्डरी स्कूल के संचालन और इसके नाम पर हुए फर्जीवाडे के कथित मामले में को लेकर याचिकाकर्ता की अपील पर मनहर महिला समिति की तत्कालीन अध्यक्ष भाजपा नेत्री श्रीमती स्नेहलता पारासर मनहर महिला समिति उ.मा. विद्यालय के प्राचार्य मुकेश कुमार पाठक सहित दो अन्य लोगों अवधेश दुबे तथा रवि जैन के विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना सूर्य भूषण मिश्रा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर बृजपुर थानें में आईपीसी की धारा ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ के तहत विगत दिनांक ०२ मार्च २०२३ को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मनहर महिला समिति से संबंधित चल रहे विवाद के क्रम में बृजपुर थाने में दर्ज आपराधिक प्रकरण के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और मांग को लेकर राजपरिवार पन्ना की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती दिलहर कुमारी, याचिकाकर्ता श्रीमती शोभारानी वर्मा एवं सामाजिक कार्यकर्ता नरेन्द्र खरे द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में मनहर महिला समिति पन्ना में श्रीमती स्नेहलता पारासर एवं प्राचार्य मुकेश पाठक द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने सहित अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार किये जाने के आरोप लगाए हैं।

पत्रकार वार्ता में उन्होने बताया कि वर्ष २०१४ में मनहर महिला समिति के निर्वाचन में अध्यक्ष पद हेतु श्रीमती स्नेहलता पारासर अवैध रूप से अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद वर्ष २०१७ में तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका था किन्तु श्रीमती पारासर द्वारा सदस्यों की सूची बदलकर नये-नये अध्यक्ष बनाए गए। श्रीमती पारासर के विरूद्ध वर्ष २०१६ में याचिका के परिप्रेक्ष्य मेंं उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अस्टिेन्ट रजिस्ट्रार सागर को अनियमितताओं की जांच के लिए आदेश पारित किया गया। जांच उपरांत असिस्टेण्ट रजिस्ट्रार द्वारा उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया। प्रकरण में न्यालयीन विवाद के क्रम में ०५ मार्च २०१९ को उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया कि मनहर महिला समिति का वैधानिक सदस्यों के द्वारा चुनाव कराया जाये जिसमें समिति के संरक्षक दिलहर कुमारी, शोभारानी वर्मा, संगीता बादल, स्नेहलता पारासर की सहमति से वैधानिक सदस्यों के मध्य चुनाव कराया जाना था किन्तु श्रीमती पारसर द्वारा अलग सूची बनाकर चुनाव संपन्न कराया गया और नीतू शर्मा को अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इसके बाद नीतू शर्मा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया दूसरा चुनाव दिलहर कुमारी, संगीता बादल, शोभारानी वर्मा जिसमें वैधानिक सदस्यों के द्वारा सुमुन गुप्ता को समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया। समिति को लेकर दो चुनाव के विवाद को लेकर अस्टिेन्ट रजिस्ट्रार द्वारा जांच नहीं की गई। समिति के चुनाव को लेकर वर्ष २०१९ में याचिका दायर हुई जिसकी सुनवाई के दौरान रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार को स्वयं उपस्थित होकर ४५ दिन के अंदर निर्वाचन कराने के आदेश हुए परंतु ऐसा नहीं हुआ। श्रीमती पारासर मनमाने तरीके से समिति के अध्यक्ष बनातीं रहीं और लगातार सदस्यों की सूची बदलती रही।

समिति से संबंधित चल रहे एक प्रकरण जिसमें मनहर महिला समिति की मान्यता का दुरूपयोग कर वर्ष २०१५-१६ में बृजपुर में पंचरतन हायर सेकेण्डरी विद्यालय खोला गया था जो अवैधानिक था। इसकी शिकायत शोभारानी वर्मा द्वारा कलेक्टर पन्ना के यहां की गई। जांच में विद्यालय का संचालन अवैध पाए जाने पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए थे किन्तु एफआईआर नहीं हुई। हाईकोर्ट में रिट पिटिशन क्रमांक २०११६/२०२० में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अवैध और फर्जी तरीके से विद्यालय के संचालन को लेकर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए। जिसके बाद आरोपियों के विरूद्ध बृजपुर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रेस वार्ता में दिलहर कुमारी सहित अन्य सदस्यों ने आरोप लगाया कि समिति के सेन्ट्रल बैंक के खाते से वर्ष २०१४ से ०४ मार्च २०२३ तक  फर्जी तरीके से लगभग ४० लाख रूपए की राशि निकाली गई व राशि का दुरूपयोग किया गया है। यह भी आरोप लगाया कि मनहर महिला समिति जो कि प्रतिष्ठित समिति रही है समिति द्वारा संचालित विद्यालय में साढे पाँच सौ के लगभग बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे समिति/विद्यालय मेंं जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया है उसकी वजह से विद्यालय में अब नाम मात्र संख्या में बच्चे रह गए हैं। 

इनका कहना है
मामला वर्ष २०१५ में बृजपुर में मनहर महिला समिति की उपशाखा खोलने का है जबकि मेरी नियुक्ति दिनांक ०१ जुलाई २०१६ को बतौर प्राचार्य मनहर महिला समिति में हुई थी इसके बावजूद प्रकरण में तत्कालीन प्राचार्य संतोष शुक्ला की वजह उन्हें उच्च न्यायालय में पार्टी बनाया गया है। मामले की हाईकोर्ट में दिनांक २१ मार्च २०२३ को सुनवाई है वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय जो एफआईआर संबधी आदेश जारी किया गया है उसके पुन: परीक्षण के संबध में पक्ष रखूंगा। ४० लाख रूपए के कथित भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए है वह असत्य और तथ्यहीन है यदि इसके कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। 
मुकेश पाठक 
प्राचार्य मनहर महिला समिति विद्यालय पन्ना

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