पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने वाले पिता को 3 वर्ष का सश्रम कारावास
आरोपी को पहले ही किया गिरफ्तार पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने वाले पिता को 3 वर्ष का सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, रिसोड । अपनी पुत्री से छेड़छाड़ करने के मामले में स्थानीय इंदिरा नगर निवासी नराधम पिता को 3 वर्ष सश्रम कारावास और 3 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा वाशिम के विशेष न्यायालय ने 5 जुलाई को सुनाई। प्रकरण में संक्षिप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय इंदिरा नगर निवासी 18 वर्षीय युवती ने अपने पिता के खिलाफ 24 जून 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने अंडे लाने के लिए अपने पिता शेख अख्तर शेख अकबर से 20 रुपए मांगे तथा उसने 20 रुपए हाथ में देते समय उसे पास में खींचकर छेड़छाड़ की।
इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354 (अ) क, ड के तहत अपराध दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने पर आरोपी को न्यायालयीन हिरासत में भेजा गया। इसबीच 5 जुलाई 2022 को वाशिम के विशेष न्यायालय ने आरोपी शेख अख्तर शेख अकबर (45) इंदिरा नगर, रिसोड़ को धारा 354 क के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक हज़ार रुपए जुर्माना, धारा 354 (ड) में एक वर्ष का सश्रम करावास और 500 रुपए जुर्माना ऐसे 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। प्रकरण की जांच पुलिस उपनिरीक्षक शिल्पा सुरगुडे ने की तथा सरकार पक्ष की ओरसे अभियोक्ता के रुप में अभिजीत व्यवहारे ने काम देखा।