जंगल में बुलाकर दुराचार करने वाले को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
मजबूरी का उठाया लाभ जंगल में बुलाकर दुराचार करने वाले को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली । आयुर्वेदिक औषधि का पौधा लाने के लिए युवती को जंगल में बुलाकर उसके साथ दुराचार करने के मामले में गुरुवार को गड़चिरोली कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। इस मामले में गड़चिरोली के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश डी. जी. कांबले ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास और 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।आरोपी का नाम चंद्रपुर जिले के सावली तहसील के पेंढरी (मक्ता) निवासी प्रकाश जेठूजी कुमरे (45) बताया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवती की तबीयत खराब होने के कारण उसके परिजन उसे आरोपी प्रकाश कुमरे के पास लेकर गये। कुछ दिनों बाद आरोपी ने जंगल से एक आयुर्वेदिक पौधा लाने का बताकर पीड़ित युवती को जंगल बुलाया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुराचार किया। पीड़िता ने इस मामले की जानकारी अपनी माता को दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ गड़चिरोली पुलिस थाने में शिकायत की गयी। शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस ने आरोपी प्रकाश कुमरे के खिलाफ धारा 376 (फ), 506 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। महिला पुलिस उपनिरीक्षक तेजस्विनी पाटील ने मामले की जांच कर इसे कोर्ट में पेश किया। गुरुवार को न्यायाधीश कांबले ने फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रकाश कुमरे को दोषी करार दिया और उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास और 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता नीलकंठ भांडेकर और सचिन कुंभारे ने कार्य संभाला।