दुष्कर्मी को दस साल का सश्रम कारावास

छिंदवाड़ा दुष्कर्मी को दस साल का सश्रम कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-16 16:22 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। मोहखेड़ थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ दुराचार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल ने दोषी करार दिया है। आरोपी को दस साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है।

अपर लोक अभियोजक सुनील सिंधिया ने बताया कि 7 मई 2022 को प्रार्थिया अकेली खेत में सिंचाई के लिए गई थी। उसका पति व बच्चे घर पर थे। प्रार्थियां को अकेली पाकर आरोपी 33 वर्षीय ब्रिजेश ने उसके साथ दुराचार किया। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व मारपीट का अपराध दर्ज किया था। इस मामले में सुनवाई कर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में दस साल तक के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

Tags: