घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास
पन्ना घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। सूने घर में घुसकर सोने, चाँदी के जेवर एवं नगदी चोरी हो जाने की घटना के मामले में दोषी पाये गए अभियुक्त शैलन्द्र चौबे को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना न्यायालय में आईपीसी की धारा ३८० के आरोप में ०१ वर्ष तथा धारा ४५७ के आरोप में ०२ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी की घटना को लेकर अभियोजन अनुसार दिनांक १९ दिसम्बर २०२१ को फरियादी का भाई एवं पत्नी किसी काम से चेन्नई चले गए थे उनके घर में ताला लगा हुआ था फरियादी दिनांक २२ जनवरी २०२१ को सुबह ०९ बजे जब अपने भाई के घर पानी डालने के लिए गया तो घर का ताला टूटा था गेट खुला था अंदर देखा तो कमरें में रखी अलमारी का ताला टूटा हुआ था तथा सामान बिखरा पडा था फरियादी ने इसकी जानकारी अपने भाई को फोन से दी। जिस पर फरियादी का भाई व उनकी पत्नी घर लौटा तथा अज्ञात चोर द्वारा सोने-चाँदी के जेवर व नगद राशि चोरी चले जाने की घटना सामने आई।
सूचना पर पुलिस ने अज्ञात के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई। घटना प्रकरण की जांच विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा संदिग्ध आरोपी शैलेन्द्र चौबे को पकडा गया तथा पुलिस पूछताछ की गई। जिस पर आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूरी कर आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष बिन्दुवार साक्ष्य रखे गए तथा आरोपी के विरूद्ध लगे आरोपों को प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी कर की गई तथा अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।