अवैध मस्जिद विवाद: संजौली मस्जिद मामले में शिमला जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन मंजिला मस्जिद को तोड़ने का दिया आदेश
- ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन ने जिला कोर्ट में की थी अपील
- नगर निगम आयुक्त की अदालत ने तीन मंजिला मस्जिद को गिराने के आदेश
- नगर निगम आयुक्त की कोर्ट के खिलाफ जिला कोर्ट गया था मुस्लिम पक्ष
डिजिटल डेस्क, शिमला। शिमला जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए संजौली की तीन मंजिला मस्जिद को तोड़ने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें जिला न्यायालय ने ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन की अपील याचिका पर सुनवाई की, पूरी सुनवाई के बाद जिला अदालत ने नगर नगर आयुक्त की अदालत वाले फैसले को बरकरार रखने का आदेश दिया है। नगर निगम आयुक्त की अदालत ने तीन मंजिला मस्जिद को गिराने के आदेश दिए । मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले क विरोध में जिला कोर्ट का रूख किया।
मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त के फैसले के खिलाफ अपील की। शिमला कोर्ट में इस केस की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I, जज प्रवीण गर्ग कर रहे थे। जिला न्यायालय ने नगर निगम अदालत के फैसले को जैसा का तैसा यानि बरकरार रखा है। जिला कार्ट के इस फैसले के तहत अवैध मस्जिद की तीन मंजिलें तोड़ी जाएगीं।
आपको बता दें 31 अगस्त को एक सामाजिक झगड़े के बाद शिमला में स्थित संजौली मस्जिद के विवाद की शुरूआत हुई थी। कांग्रेस शासित राज्य में कांग्रेस के एक विधायक ने संजौली मस्जिद पर सवाल उठाए थे। बाद में खूब हंगामा हुआ और शहर में जबरदस्त हंगामा हुआ। अब हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित संजौली मस्जिद केस में मुस्लिम संगठनों को बड़ा झटका लगा है। जिला कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त के आदेश को बरकरार रखते हुए मुस्लिम पक्ष की अपील याचिका को खारिज कर दिया है।