केंद्र से मांगी अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति से जुड़ी फाइलें
सुप्रीम कोर्ट केंद्र से मांगी अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति से जुड़ी फाइलें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में हाल ही में हुई नियुक्ति से संबंधित फाइलों को देखना चाहता है और इस बात पर जोर दिया कि वह यह देखना चाहता है कि किस क्रियाविधि से उनकी नियुक्ति की गई और इसे (फाइलें) पेश करने में कोई खतरा नहीं है।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने गोयल की नियुक्ति के संबंध में मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गोयल मौजूदा सचिव हैं, उन्हें शुक्रवार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई थी, नियुक्ति शनिवार को जारी की गई थी और सोमवार को उन्होंने चुनाव आयुक्त के रूप में काम करना शुरू किया।
भूषण ने कहा कि उन्होंने नियुक्ति के संबंध में अर्जी दी थी और अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी, फिर भी सरकार ने नियुक्ति कर दी। यह इंगित करते हुए कि केंद्र ने किसी को एक ही दिन में नियुक्त किया है, उन्होंने पूछा कि उन्होंने किस प्रक्रिया का पालन किया है और सुरक्षा उपाय क्या हैं?
न्यायमूर्ति के.एम.जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की और भूषण ने कहा कि रिक्ति के संबंध में हस्तक्षेप आवेदन दिया है और केंद्र ने एक व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। जस्टिस जोसेफ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, इस अधिकारी की नियुक्ति की फाइलें पेश करें.. आप कहते हैं कि इसमें कोई लच्छेदार बात नहीं है। क्या उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर नियुक्त किया गया..उनकी नियुक्ति कैसे हुई, किस तंत्र (क्रिया) से उन्हें नियुक्त किया गया..मामले की सुनवाई हो रही है।
उन्होंने एजी से कहा कि अगर कोई अवैधता नहीं है तो आपको डरना नहीं चाहिए और अगर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, तो हमें फाइल दिखाएं। एजी ने कहा मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी दूर की सोचनी चाहिए या ऐसा करना चाहिए, न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि अदालत नियुक्ति पर फैसला नहीं देगी और हम उस फाइल को देखना चाहते हैं, जब तक कि आप कुछ विशेषाधिकार का दावा नहीं करते.. हम चाहते हैं देखें कि चीजें कैसे काम करती हैं।
शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि नियुक्ति का आदेश गुरुवार को मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद दिया गया था और भूषण ने रिक्ति से संबंधित एक आवेदन दायर किया था। एजी ने कहा कि उन्हें आपत्ति है कि इस एकाकी उदाहरण का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मामला एक बड़े सवाल से जुड़ा है। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि यह हमारे कर्तव्य से जुड़ी जिज्ञासा है..।
बेंच- जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी.टी. रविकुमार- ने कहा कि एजी गुरुवार को फाइलें अपने पास ला सकते हैं और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें इसका खुलासा नहीं करना चाहिए, तो उन्हें पीठ को क्यों खुलासा नहीं कर सकते यह बताना चाहिए। इस मामले में सुनवाई समाप्त करते हुए, न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइलों को हमें देने से कोई खतरा नहीं है और एजी को बताया कि यह सूचना को वापस लेने का मामला नहीं है।
पीठ ने गोयल की नियुक्ति का हवाला देते हुए केंद्र के वकील से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया को दिखाने के लिए कहा। पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल ने 19 नवंबर को इस पद पर नियुक्त होने के बाद सोमवार को चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। इस साल मई से तीन सदस्यीय आयोग में एक चुनाव आयुक्त का पद सुशील चंद्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली पड़ा था। ।
एजी ने तर्क दिया कि परंपरा यह है कि राज्य और केंद्र सरकार के सभी वरिष्ठ नौकरशाहों और अधिकारियों को नियुक्ति के समय ध्यान में रखा जाता है और इसका ईमानदारी से पालन किया जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियुक्ति परंपरा के आधार पर की जाती है और मुख्य चुनाव आयुक्त की अलग से कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी दिखाया है कि कैसे एक परंपरा का पालन किया जाता है, नियुक्ति में शामिल प्रक्रिया, और नियुक्तियां वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं, और हाल ही में नियुक्ति के पहलू पर, उन्होंने कहा कि कार्यालय मई से खाली था।
शीर्ष अदालत सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही है और गुरुवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीईसी एक संस्था का प्रमुख है और संविधान की चुप्पी का सभी द्वारा शोषण किया जा रहा है और नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले कानून की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की।
पिछले हफ्ते, केंद्र ने सीईसी और ईसी के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया। शीर्ष अदालत ने अक्टूबर 2018 में, सीईसी और ईसी के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था।
(आईएएनएस)
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