ठाणे कोर्ट में लगे मानहानि मामले में संघ कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को पेश होने से मिली छूट को रद्द करने की मांग की

मानहानि मामले ठाणे कोर्ट में लगे मानहानि मामले में संघ कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को पेश होने से मिली छूट को रद्द करने की मांग की

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-31 11:47 GMT
ठाणे कोर्ट में लगे मानहानि मामले में संघ कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को पेश होने से मिली छूट को रद्द करने की मांग की

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। सूरत कोर्ट से सजा पा चुके राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ठाणे कोर्ट में एक आरएसएस कार्यकर्ता ने अदालत को सूचित करते हुए राहुल गांधी की कोर्ट में पेश होने की मांग की हैं। संघ कार्यकर्ता ने इसके पीछे तर्क दी है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता सूरत कोर्ट से सजा मिलने के बाद रद्द कर दी गई है। ऐसे में उन्हें सदन के सदस्य होने के नाते कोर्ट में पेश होने से मिली स्थाई छूट को निरस्त कर अदालत में पेश होने की अनुमति दी जाए।  

आपको बता दें 2014 में राहुल के एक भाषण के खिलाफ आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में महात्मा गांधी की हत्या का आरोप आरएसएस पर लगाया था, जिसके बाद कुंटे ने भिवंडी मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत की थी। इसपर कुंटे ने कहा था कि गांधी के इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। मामले में राहुल गांधी 2018 में कोर्ट में पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष साबित किया था। वहीं गांधी ने सांसद होने के नाते मिली छूट को बताकर बीते साल कोर्ट में पेश होने से स्थाई छूट की मांग की थी। कुंटे ने कोर्ट से राहुल की मिली इसी स्थाई छूट को रद्द करने की मांग की है, कुंटे का कहना है कि अब राहुल सदन के सदस्य नहीं है ऐसे में कोर्ट राहुल गांधी की स्थायी छूट की मांग करने वाले आवेदन को निरस्त करें। गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और स्थायी छूट के आवेदन पर आदेश को एक अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। 

आपको बता दें 23 मार्च को सूरत की अदालत ने गांधी को 2019 में उनके खिलाफ दायर मोदी सरनेम मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी,हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी और सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया, ताकि ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकें। उसके बाद गांधी की लोकसभा सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया। वहीं संसदीय आवासीय समिति ने राहुल को सरकारी घर खाली कराने का नोटिस भी थमा दिया।  

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