प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में अनुब्रत मंडल की बेटी को राहत
पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में अनुब्रत मंडल की बेटी को राहत
- प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में अनुब्रत मंडल की बेटी को राहत
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अर्हता प्राप्त करने के अपने दावे का समर्थन करने वाले दस्तावेजों के साथ अदालत में पेश होने के अपने बुधवार के आदेश को वापस ले लिया।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित दो पुराने मामलों में पूरक हलफनामे के आधार पर एक दिन पहले आदेश पारित किया था।हालांकि हलफनामे का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद गंगोपाध्याय ने महसूस किया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में यह स्वीकार्य नहीं है और इसलिए उन्होंने बुधवार को जारी आदेश को वापस ले लिया।
पूरक हलफनामे में, यह आरोप लगाया गया था कि सुकन्या मंडल को बिना टीईटी में उत्तीर्ण हुए बीरभूम के एक सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उनके पिता तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं।हालांकि, अपने आदेश को वापस लेते हुए, गंगोपाध्याय ने कहा कि याचिकाकर्ता पूरक हलफनामे में लगाए गए आरोपों के आधार पर एक नया मामला दर्ज कर सकते हैं।
उक्त हलफनामे में याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया था कि सुकन्या मंडल एक बार भी स्कूल नहीं गई और इसके बदले स्कूल की एक कर्मचारी शिक्षिका के उपस्थिति पंजीयक के साथ उनके आवास पर हस्ताक्षर कराने गई।गंगोपाध्याय ने जहां अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया, वहीं सुकन्या मंडल पहले ही अदालत पहुंच चुकी थीं।
कोर्ट में प्रवेश करने और बाहर निकलने में उन्हें काफी शर्मिदगी का सामना करना पड़ा। पशु तस्करी घोटाले में अनुब्रत मंडल की कथित संलिप्तता का हवाला देते हुए, लोगों ने उन्हें पशु चोर की बेटी बताते हुए नारे लगाए।हालांकि, हालांकि वह परेशान दिख रही थीं, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और प्रतीक्षारत मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब भी नहीं दिया।
(आईएएनएस)
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