मुफ्त की चीजें बांटने के वादे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, इस पर अंकुश लगाए केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली मुफ्त की चीजें बांटने के वादे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, इस पर अंकुश लगाए केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-26 16:30 GMT
मुफ्त की चीजें बांटने के वादे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, इस पर अंकुश लगाए केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए मुफ्त उपहार देने (मुफ्त की चीजें बांटने का वादा) के मुद्दे को गंभीर बताया और केंद्र सरकार से कहा कि वह इस मामले की जांच करे, ताकि मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मुफ्त उपहारों के वादों को नियंत्रित किया जा सके।

प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से वित्त आयोग के माध्यम से यह पता लगाने को कहा कि क्या राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों को मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए तर्कहीन मुफ्त उपहार देने और वितरित करने से रोकने की संभावना है? शुरुआत में, पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज को इस मुद्दे पर केंद्र के रुख का पता लगाने को कहा।

पीठ में न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल थे, जिसने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे नटराज से कहा, आप एक स्टैंड लीजिए कि मुफ्त उपहार जारी रहना चाहिए या नहीं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि यह पिछले निर्णयों में माना गया था कि एक घोषणापत्र एक राजनीतिक दल के वादों का हिस्सा है।

इस पर, पीठ ने जवाब दिया, हम मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए मुफ्त की चीजों पर टिके हैं। अब अगर आप कहते हैं कि यह आपके लिए हाथ से बाहर है, तो भारत के चुनाव आयोग का उद्देश्य क्या है? इस साल अप्रैल में, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि चुनाव से पहले या बाद में मुफ्त उपहार देना राजनीतिक दल का नीतिगत निर्णय है और यह राज्य की नीतियों और पार्टियों द्वारा लिए गए निर्णयों को विनियमित नहीं कर सकता है।

चुनाव आयोग के वकील ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए एक कानून ला सकती है, लेकिन नटराज ने सुझाव दिया कि यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। नटराज की दलीलों को खारिज करते हुए पीठ ने केंद्र सरकार से इस मामले पर स्टैंड लेने को कहा।

अदालत ने कहा, आप यह क्यों नहीं कहते कि आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है और चुनाव आयोग को फैसला करना है? मैं पूछ रहा हूं कि क्या भारत सरकार इस पर विचार कर रही है कि यह एक गंभीर मुद्दा है या नहीं? इसने नटराज से आगे कहा, आप स्टैंड लेने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? आप एक स्टैंड लें और फिर हम तय करेंगे कि इन मुफ्त सुविधाओं को जारी रखा जाए या नहीं।

इसके बाद पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर रुख किया, जो एक अन्य मामले के लिए अदालत कक्ष में मौजूद थे। अदालत ने पूछा, मिस्टर सिब्बल आप यहां एक वरिष्ठ सांसद के रूप में हैं। आपका क्या विचार है?.. इन मुफ्त उपहारों को कैसे नियंत्रित किया जाए?

सिब्बल ने कहा कि मुफ्त उपहार एक गंभीर मुद्दा है और केंद्र सरकार पर इसकी जिम्मेदारी डालना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राज्य सरकार के स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए और उन्होंने वित्त आयोग की विशेषज्ञता का दोहन करने का सुझाव दिया।

यह कहते हुए कि राज्यों को आवंटन करते समय, यह प्रत्येक राज्य के ऋणों की जांच कर सकता है, सिब्बल ने कहा कि वित्त आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और वह जांच कर सकता है कि मुफ्त की पेशकश व्यवहार्य है या नहीं। पीठ ने तब नटराज से कहा, कृपया वित्त आयोग से पता करें। इसे अगले सप्ताह किसी समय सूचीबद्ध किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग को राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को ऐसी चीजों से रोकना चाहिए। उपाध्याय ने कुल 6.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का हवाला देते हुए कहा, कुछ उचित वादा होना चाहिए। हम श्रीलंका बनने की ओर बढ़ रहे हैं।

शीर्ष अदालत उपाध्याय की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के दौरान मुफ्त में मतदाताओं को लुभाने की घोषणा पर सवाल उठाया गया है। एक हलफनामे में, चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव से पहले या बाद में किसी भी मुफ्त सेवा की पेशकश/वितरण संबंधित पार्टी का एक नीतिगत निर्णय है और क्या ऐसी नीतियां आर्थिक रूप से व्यवहारिक हैं या राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य पर इसका उल्टा असर पड़ता है, इस सवाल पर राज्य के मतदाताओं को विचार कर निर्णय लेना चाहिए।

इसमें कहा गया है, चुनाव आयोग राज्य की नीतियों और निर्णयों को विनियमित नहीं कर सकता है, जो जीतने वाली पार्टी द्वारा सरकार बनाने पर लिए जा सकते हैं। कानून में प्रावधानों को सक्षम किए बिना इस तरह की कार्रवाई, शक्तियों का अतिरेक होगा।

याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से तर्कहीन मुफ्त का वादा या वितरण एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ों को हिलाता है। चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को खराब करता है। दलों पर शर्त लगाई जानी चाहिए कि वे सार्वजनिक कोष से चीजें मुफ्त देने का वादा या वितरण नहीं करेंगे।

चुनाव आयोग ने यह हलफनामा वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका के जवाब में दाखिल किया था। याचिका में शीर्ष अदालत से यह घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि चुनाव से पहले जनता के धन से अता*++++++++++++++++++++++++++++र्*क मुफ्त का वादा, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 14, 162, 266 (3) और 282 का उल्लंघन करता है।

याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दल पर एक शर्त लगाई जानी चाहिए कि वे सार्वजनिक कोष से तर्कहीन मुफ्त का वादा या वितरण नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि इसका परिणाम ऐसी स्थिति में हो सकता है, जहां राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रदर्शन को प्रदर्शित करने से पहले ही अपनी मान्यता खो देंगे। शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को याचिका पर नोटिस जारी किया था।

 

(आईएएनएस)

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