पीएफ के ओल्ड लेजर में गलत एन्ट्री को कार्मिक स्वयं सुधार सकेगा
राजस्थान पीएफ के ओल्ड लेजर में गलत एन्ट्री को कार्मिक स्वयं सुधार सकेगा
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में एक जनवरी 2004 से पूर्व नियोजित कार्मिकों को ओल्ड लेजर में स्वयं के स्तर पर प्रविष्टि में सुधार करने की सुविधा दी है। विभाग द्वारा राज्य सरकार के ऐसे कार्मिक जिनकी सामान्य प्रावधायी निधि (जीपीएफ) की कटौती वेतन बिलों से प्रतिमाह की जा रही है, उन सभी कार्मिकों से एसआईपीएफ पोर्टल पर स्वयं के जीपीएफ लेजर की जाँच करने के लिए कहा गया है।
प्रविष्टि गलत होने पर पोर्टल के माध्यम से सुधार करने के लिए अंशदाता को 90 दिन का समय दिया गया है। विभाग के निदेशक पदमाराम ने बताया कि विभाग के समस्त जिला कार्यालयों द्वारा ओल्ड लेजर पूर्ण करने का कार्य 18 जून 2021 से अभियान के रूप में संपादित किया गया है, जो कि लगभग पूर्ण हो गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार के एक जनवरी 2004 से पूर्व नियोजित ऐसे कार्मिक जिनकी सामान्य जीपीएफ की कटौती वेतन बिलों से प्रतिमाह की जा रही है, उन सभी से यह अपेक्षा की गई है कि वे स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर एसआईपीएफ पोर्टल पर नियुक्ति तिथि से 31 मार्च 2012 तक के जीपीएफ लेजर की जाँच करें। उन्होंने बताया कि यह सुविधा कार्मिकों को सूचना जारी होने के 90 दिवस तक ही उपलब्ध रहेगी। यदि 90 दिवस में अंशदाताओं द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो विभागीय रिकॉर्ड को ही अंतिम माना जायेगा। रामसिंह
वार्ता