मनीष तिवारी ने राहुल की अयोग्यता के खिलाफ दिया स्थगन नोटिस

नई दिल्ली मनीष तिवारी ने राहुल की अयोग्यता के खिलाफ दिया स्थगन नोटिस

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-27 05:00 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ लोकसभा में स्थगन नोटिस पेश किया। नोटिस में कहा गया है, यह सदन राहुल गांधी की अयोग्यता पर चर्चा करने के लिए शून्यकाल और दिन के अन्य कार्यों को निलंबित करता है। सदन की सदस्यता से राहुल गांधी की अयोग्यता एक जल्दबाजी और गलत निर्णय था और भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। संविधान का अनुच्छेद 102 (1) (ई) कहता है कि एक व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य है।

नोटिस में कहा गया है, अनुच्छेद 103(1) प्रदान करता है कि सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा, अनुच्छेद 103(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अयोग्यता पर निर्णय भारत के चुनाव आयोग के साथअनिवार्य परामर्श से पहले होना चाहिए। सतिवारी ने कहा कि कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन, संविधान के प्रावधानों के विपरीत और संसद सचिवालय की कानूनी क्षमता से परे है। नोटिस में कहा गया है, इन परिस्थितियों में, राहुल गांधी की अयोग्यता से संबंधित इस मामले पर चर्चा करने के लिए सदन को स्थगित करना चाहिए।

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Tags:    

Similar News