मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक के लिए दी सहमति

मद्रास मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक के लिए दी सहमति

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-11 07:30 GMT
मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक के लिए दी सहमति

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को अन्नाद्रमुक की आम परिषद की अहम बैठक को हरी झंडी दे दी।

न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत बैठक को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि पार्टी के अधिकांश सदस्य इसे चाहते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अदालत किसी राजनीतिक दल के अंदरूनी कलह में शामिल नहीं हो सकती।

मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला पार्टी के लिए एक ही नेता के अपने पुराने संगठनात्मक ढांचे में लौटने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसमें एडप्पादी के. पलानीस्वामी पार्टी महासचिव बनेंगे।

एक महासचिव का चुनाव कराने से ओ पनीरसेल्वम (ओपीएस) और एडप्पादी के पलानीस्वामी द्वारा आयोजित समन्वयक और सह-समन्वयक पदों को रद्द कर दिया जाएगा।

बैठक के लिए 16 सूत्रीय एजेंडा पार्टी के सामान्य परिषद सदस्यों को पहले ही अवगत करा दिया गया है और इन बिंदुओं को बैठक में प्रस्तावों के रूप में पेश किए जाने की पूरी संभावना है।

ओपीएस को ज्यादातर पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में हटा दिया जाएगा, यह आरोप लगाते हुए कि वह पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों को निष्पादित करने में विफल रहे।

इसी बीच पार्टी मुख्यालय के सामने पार्टी के दो गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।

 

सॉर्स- आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Tags:    

Similar News