लोकसभा की कार्यवाही दिन में दो बजे तक स्थगित की गई थी

नई दिल्ली लोकसभा की कार्यवाही दिन में दो बजे तक स्थगित की गई थी

Bhaskar Hindi
Update: 2021-12-20 09:00 GMT
लोकसभा की कार्यवाही दिन में दो बजे तक स्थगित की गई थी
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  • लोकसभा की कार्यवाही दिन में दो बजे तक स्थगित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विपक्ष के कड़े विरोध के बीच लोक सभा में चुनाव अधिनियम(संशोधन) विधेयक पेश किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही दिन में दो बजे तक स्थगित कर दी गई। इस विधेयक में मतदान पंजीकरण अधिकारियों को मतदाता के तौर अपना नाम रजिस्टर कराने वाले लोगों से आधार नंबर मांगने की अनुमति दिए जाने का प्रावधान है। पहली बार स्थगन के बाद जब सदन की बैठक 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के राजेन्द्र अग्रवाल ने अध्यक्ष के तौर पर केन्द्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू को सदन में इस विधेयक को पेश करने की अनुमति दी।

इसका विरोध करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह विधेयक निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इसे व्यापक विचार विमर्श के लिए स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि डाटा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए बगैर सरकार इसे पेश नहीं कर सकती है। उनकी इस बात का समर्थन कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने करते हुए कहा कि यह विधेयक उच्चत्तम न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है और यह भी कहा कि आधार कानून आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की अनुमति नहीं देता है।

एआईएमआईएम सांसद असदुदीन औवेसी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह पुट्टास्वामी केस में शीर्ष न्यायालय के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन करता है। बहुजन समाज पार्टी ने भी इसका यह कहकर विरोध किया कि यह उच्चत्तम न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हैं। लेकिन अध्यक्ष ने श्री रिजिजू को इस विधेयक को सदन में पेश करने की अनुमति दी और विधि मंत्री ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने जो तर्क दिए हैं वे आधारहीन है और शीर्ष न्यायालय के फैसलों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जन प्रतिनिधित्व कानून,1951, स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल एक मतदाता का नाम एक ही वोटर लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाएगा और यह विधेयक फर्जी मतदान को रोकेगा। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच इस विधेयक को पेश कर दिया गया और इसके बाद जोरदार कोलाहल को देखते हुए सदन की कार्यवाही दिन में दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

(आईएएनएस)

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