सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश

दिल्ली सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-06 19:30 GMT
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  • दिल्ली सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षित विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पीडब्ल्यूडी सीधी भर्ती कोटा के तहत उपलब्ध 1,351 रिक्तियों पर ध्यान देने के बाद आदेश पारित किया।

न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने यह भी कहा कि पदों में दृष्टिबाधित लोगों के लिए 356 रिक्त पद भी शामिल हैं।अदालत ने संबंधित दिल्ली सरकार के अधिकारियों को एक महीने के भीतर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसबी) और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को मांग पत्र भेजने का निर्देश दिया है।

डीएसएसबी और यूपीएससी को इसके बाद 30 दिनों के भीतर अधिसूचना विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया गया है।आदेश में कहा गया : डीएसएसएसबी/यूपीएससी, जैसा भी मामला हो, डीएसएसएसबी/यूपीएससी द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 30 दिनों के भीतर एक लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/चयन की प्रक्रिया आयोजित करेगा, जैसा कि मामला हो सकता है, परिणाम घोषित करेगा और नियुक्ति की प्रक्रिया परिणाम/साक्षात्कार की घोषणा की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

अदालत ने पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्तियों के विषय पर 45 दिनों की अवधि के भीतर योग्य उम्मीदवारों के संबंध में वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) या अन्य प्रासंगिक जानकारी के अधिग्रहण के लिए योग्य उम्मीदवारों की रूपरेखा की अधिसूचना की मांग की।

आदेश में कहा गया, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) का आयोजन/संबंधित प्राधिकारी द्वारा साक्षात्कार पात्र उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने की तिथि से 45 दिनों के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। नियुक्ति का आदेश डीपीसी/साक्षात्कार के आयोजन की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

अदालत का आदेश नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को भरने में सरकारी अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता का आरोप लगाया गया था।यह दावा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सरकार खुले पदों को भरने में विफल रही है और दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दे रही है।

 

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