केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाने कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, 24 घंटे में ट्विट हटाने के दिए आदेश
अवैध बार विवाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाने कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, 24 घंटे में ट्विट हटाने के दिए आदेश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर लगाए गए अवैध आरोपों को लेकर फटकार लगाते हुए, नेताओं द्वारा किए गए ट्वीट को हटाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने ये आदेश केंंद्रीय मंत्री ईरानी की तरफ से लगाई गई मानहानि की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेरा, नेट्टा डिसूजा को जारी किया है। मंत्री ईरानी ने बेटी पर लगाए गए झूठे आरोपों को लेकर मानहानि याचिका लगाई है, याचिका में ईरानी ने दो करोड़ रूपए से अधिक के हर्जाने की मांग की है।
कोर्ट के समन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमें स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। हम अदालत के सामने तथ्यों को पेश करने के लिए उत्सुक हैं। हम स्मृति ईरानी द्वारा डाली जा रही दायर मुकदमें को चुनौती देंगे और खारिज करेंगे
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमें स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। हम अदालत के सामने तथ्यों को पेश करने के लिए उत्सुक हैं। हम स्मृति ईरानी द्वारा डाली जा रही दायर मुकदमें को चुनौती देंगे और खारिज करेंगे: कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट pic.twitter.com/gsUOhDkYFe
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 29, 2022
अवैध बार विवाद: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर मुकदमे में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेता डिसूजा को समन जारी किया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 29, 2022
कांग्रेस नेताओं ने कुछ दिन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से किसी मृत व्यक्ति के नाम पर बार लाइसेंस लेने के आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर अनेकों पोस्ट साझा की। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री ईरानी को पद से हटाने की मांग जोर शोर से की। वहीं मंत्री ईरानी ने 18 वर्षीय बेटी पर लगे आरोपों को निराधार बताया। साथ ही मंत्री ने बेटी को लेकर वह कोई राजनीति नहीं करती, उसे क्यों घसीटा जा रहा है, जिस आरटीआई का हवाला कांग्रेस वाले दे रहे हैं, उस आरटीआई सूचना में मेरी बेटी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद मंत्री ने कोर्ट में जाने की बात कही थी, और वो न्यायालय गईं।
जज मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने कांग्रेस के तीन नेताओं को आरोपों के संबंध में सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने को कहा हैं। कोर्ट ने कहा है कि यदि प्रतिवादी 24 घंटे के अंदर उनके आदेशों का पालन नहीं करते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब सामग्री को हटा देंगे।