कोर्ट ने सीबीआई से कहा- गिरफ्तारी से 3 दिन पहले कार्ति चिदंबरम को देना होगा नोटिस
पी. चिदंबरम कोर्ट ने सीबीआई से कहा- गिरफ्तारी से 3 दिन पहले कार्ति चिदंबरम को देना होगा नोटिस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कहा कि अगर जांच एजेंसी को चीनी वीजा मामले के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत है, तो कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को तीन दिन पहले लिखित नोटिस देने की जरूरत है।
यह टिप्पणी विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने कार्ति चिदंबरम की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा।
सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने कहा कि आवेदन इस स्तर पर चलने योग्य नहीं है और 48 घंटे पहले नोटिस देने का सुझाव दिया, जिस पर अदालत ने कहा, आवेदक को कानूनी सहायता का सहारा लेने के लिए कम से कम तीन कार्य दिवसों का समय दिया जा सकता है। यदि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, तो उपाय करें।
प्राथमिकी के अनुसार, एक मनसा (पंजाब) स्थित निजी फर्म, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने एक बिचौलिए की मदद ली और कथित तौर पर चीनी नागरिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए 50 लाख रुपये का भुगतान किया, जो इसे समय सीमा से पहले एक परियोजना को पूरा करने में मदद करेगा।
अधिकारी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए, निजी कंपनी के प्रतिनिधि ने अपने करीबी सहयोगी के माध्यम से चेन्नई स्थित एक व्यक्ति से संपर्क किया और इसके बाद उन्होंने चीनी कंपनी के अधिकारियों को आवंटित 263 परियोजना वीजा के दोबारा उपयोग की अनुमति देकर अधिकतम सीमा (कंपनी के संयंत्र के लिए अनुमत परियोजना वीजा की अधिकतम संख्या के लिए) के आसपास जाने के लिए एक पिछले दरवाजे का रास्ता तैयार किया।
कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्कररमन को सीबीआई ने बुधवार को चेन्नई से उनके और अन्य के खिलाफ नियमों की धज्जियां उड़ाकर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में मदद करने के मामले में गिरफ्तार किया था।
बुधवार को उसे चेन्नई की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया।
मंगलवार को संघीय जांच एजेंसी ने कार्ति चिदंबरम के पिता पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम के घर समेत देश भर में 10 जगहों पर छापेमारी की थी।
जिसके बाद चिदंबरम ने सीबीआई के कदम की आलोचना करते हुए कहा था कि प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है।
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