कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कांग्रेस को राहत, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने पर लगाई रोक
कर्नाटक सियासत कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कांग्रेस को राहत, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने पर लगाई रोक
डिजिटल डेस्क,भोपाल। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस को अपने एक फैसले में बड़ी राहत दी है। 7 नवंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने काग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने वाले विशेष कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। बेंगलुरु शहरी जिले की विशेष अदालत ने सोमवार को आईएनसी और भारत जोड़ो यात्रा के हैंडल की सुनवाई की तारीख तक ब्लाक करने को कहा था, लेकिन अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत के इस फैसले को कांग्रेस की बड़ी जीत मानी गई है।
— ANI (@ANI) November 8, 2022
जाने पूरा मामला
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत का आदेश एमआरटी म्यूजिक की तरफ से एक केस दायर करने के बाद आया था। केजीएफ चैप्टर 2 के साउंड ट्रैक का कॉपीराइट धारक है। जिसने कोर्ट में आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने ऑफिसियल अकाउंट आईएनसी इंडिया और भारत जोडो यात्रा से कुछ वीडियो ट्वीट किए थे। वीडियो में फिल्म केजीएफ 2 का म्यूजिक यूज किया गया था।
क्या कहा विशेष अदालत ने?
विशेष अदालत ने फैसले में कहा कि अगर साउंड रिकॉर्डस के अवैध उपयोग किया गया तो म्यूजिक लेबल को नुकसान होगा साथ ही पाइरेसी के मामलों को बढ़ावा मिलेगा। आगे अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से सीडी पेश की और अवैध रूप से इस्तेमाल किए गए गानों के संस्करण के साथ ऑरिजिनल गाने को दिखाया। कोर्ट के सामने यह स्थापित होता है कि अगर इसे बढ़ावा दिया जाता है तो फिल्मों, गानों, सिनेमैटोग्राफी और संगीत एलबम को हासिल करने के लिए बिजनेस में नुकसान होगा। पाइरेसी जैसे मामलों को बढावा मिलेगा।