कलकत्ता हाई कोर्ट ने शारदा मामले में सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच की दी इजाजत
पश्चिम बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने शारदा मामले में सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच की दी इजाजत
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच की इजाजत दे दी। ये जांच करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में सुवेंदु अधिकारी की भूमिका को लेकर है।
हाल ही में पूर्वी मिदनापुर जिले के कांथी पुलिस स्टेशन ने सुवेंदु अधिकारी को एक नोटिस भेजा था। ये नोटिस शारदा समूह के संस्थापक सुदीप्त सेन के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को लिखे गए एक पत्र के आधार पर भेजा गया था। इसमें सुवेंदु अधिकारी पर घोटाले में लाभार्थी होने का आरोप लगाया गया था।
सुवेंदु अधिकारी ने उस नोटिस को चुनौती दी और मुख्य न्यायाधीश, प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के सामने एक याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि सीबीआई पहले से ही इस घोटाले की जांच कर रही है, इसलिए राज्य पुलिस मामले में समानांतर जांच नहीं कर सकती।
हालांकि, बुधवार को खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि राज्य पुलिस मामले में समानांतर जांच कर सकती है, और सुवेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया। सुदीप्त सेन ने हाल ही में सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ बिधाननगर की एक अदालत में यही आरोप लगाया था। सीबीआई को सुदीप्त सेन का पत्र हमेशा से ही अधिकारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के लिए एक हथियार रहा है और पार्टी नेतृत्व बार-बार आरोप लगाता रहा है कि इस घोटाले की जांच कर रही सीबीआई जानबूझकर विपक्ष के नेता के खिलाफ जांच से बचने के लिए सेन के पत्र की अनदेखी कर रही है।
(आईएएनएस)
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