प्रमाणपत्रों की जालसाजी से चिंतित बंगाल सरकार

बंगाल सियासत प्रमाणपत्रों की जालसाजी से चिंतित बंगाल सरकार

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-29 16:30 GMT
प्रमाणपत्रों की जालसाजी से चिंतित बंगाल सरकार

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों में कर्मचारियों के एक वर्ग को विश्वास में लेकर भूमि के स्वामित्व या संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन के लिए मृत्यु, वारिसन और नामांतरण प्रमाणपत्रों की जालसाजी बड़े पैमाने पर हो गई है। ये विपक्षी दलों के आरोप नहीं हैं। बल्कि यह सरकार का अहसास है, जिसके बाद राज्य भूमि एवं भूमि सुधार विभाग इस तरह के कदाचार पर अंकुश लगाने में सक्रिय हो गया है।

18 जुलाई, 2022 को, पश्चिम बंगाल भूमि और भूमि सुधार और शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग ने सभी जिला प्रशासन को इस तरह की जालसाजी से सावधान रहने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उक्त विभाग की प्रभारी हैं। उस निर्देश परिपत्र (संख्या-3054-एलपी/5एम- 22/15) में विभागीय सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हाल ही में विभाग के संज्ञान में आया है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा जारी किए गए कुछ मृत्यु, वारिसन और नामांतरण (म्यूटेशन या नाम परिवर्तन) प्रमाण पत्र या तो जाली हैं या उनके साथ छेड़छाड़ की गई है।

परिपत्र में, विभागीय सचिव ने जिला भूमि और भूमि सुधार अधिकारियों (डीएलआरओ) और ब्लॉक भूमि और भूमि सुधार अधिकारियों (बीएलआरओ) को स्पष्ट अधिसूचना भेजी है कि जब भी जिला कार्यालयों में मृत्यु, वारिसन या नाम परिवर्तन के लिए प्रमाण पत्र की जालसाजी की ऐसी शिकायतें पहुंचती हैं, तो वे मौके पर जाकर जांच करें।

पता चला है कि राज्य सरकार ने प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़े के ऐसे मामलों की जांच के लिए प्रत्येक प्रखंड में तीन सदस्यीय समिति गठित की है। वहां प्रखंड स्तरीय समितियों के तीन सदस्य खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), बीएलआरओ और स्थानीय पुलिस थानों के प्रभारी निरीक्षक (आईसी) हैं।

राज्य भूमि और भूमि सुधार विभाग के सूत्रों ने कहा कि इस तरह के प्रमाणपत्रों की जालसाजी के मामले सबसे पहले राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), पश्चिम बंगाल में कुछ बैंकिंग प्रतिनिधियों द्वारा राज्य के संज्ञान में लाए गए थे, जिसमें राज्य के साथ-साथ राज्य सरकार के बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इन बैंकिंग प्रतिनिधियों ने केस-स्टडीज को इंगित किया, जहां ऋण आवेदन के लिए बैंकों से संपर्क करने वाले व्यक्तियों को पता चलता है कि उनके द्वारा विरासत में मिली संपत्ति को पहले से ही बंधक के रूप में रखा गया है और इसके खिलाफ एक ऋण खाता अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में सक्रिय है। वहां से बैंकों के साथ-साथ विभाग के संज्ञान में आया कि जाली मृत्यु, वारिसन और नाम परिवर्तन के लिए प्रमाण पत्र जारी कर ऋण लिए गए थे।

 

 (आईएएनएस)

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