बंगाल स्थानीय चुनावों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग वाली भाजपा नेताओं की याचिका पर सहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट बंगाल स्थानीय चुनावों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग वाली भाजपा नेताओं की याचिका पर सहमति जताई

Bhaskar Hindi
Update: 2022-02-24 10:00 GMT
बंगाल स्थानीय चुनावों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग वाली भाजपा नेताओं की याचिका पर सहमति जताई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली भाजपा नेताओं की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें राज्य चुनाव आयुक्त को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल की 108 नगरपालिकाओं में 27 फरवरी को मतदान होना है।

भाजपा नेताओं मौसमी रॉय और प्रताप बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पटवालिया ने प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) पर फैसला छोड़ दिया है।

पीठ में जिसमें जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली भी शामिल थीं। उन्होंने कहा: हम अब शासन के मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं। यह चुनाव आयोग को तय करना है। पटवालिया ने शुक्रवार को मामले में तत्काल सुनवाई के लिए दबाव डाला क्योंकि रविवार को मतदान होना है। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने त्रिपुरा नगरपालिका चुनाव से जुड़े मामले की सुनवाई की थी और केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश पारित किए थे।

संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले को 25 फरवरी को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। उच्च न्यायालय ने कहा था कि आयुक्त को अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर फैसला लेना है और अगर वह इसके खिलाफ फैसला करते हैं तो वह हिंसा मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(आईएएनएस)

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